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ऊंची बोली लगाने के बाद भी नहीं मिला पार्किंग का ठेका, नगर निगम को हाई कोर्ट का नोटिस जारी Chandigarh News

पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए चंडीगढ़ नगर निगम व चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

By Vipin KumarEdited By: Published: Tue, 21 Jan 2020 09:30 AM (IST)Updated: Tue, 21 Jan 2020 09:30 AM (IST)
ऊंची बोली लगाने के बाद भी नहीं मिला पार्किंग का ठेका, नगर निगम को हाई कोर्ट का नोटिस जारी Chandigarh News
ऊंची बोली लगाने के बाद भी नहीं मिला पार्किंग का ठेका, नगर निगम को हाई कोर्ट का नोटिस जारी Chandigarh News

चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए चंडीगढ़ नगर निगम व चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मामले में जैपमैन पार्किंग सर्विसेज कंपनी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर बताया कि चंडीगढ़ नगर निगम ने पेड पार्किंग टेंडर प्रक्रिया में उस द्वारा ऊंची बोली लगाने के बाद भी खारिज कर दिया।

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जैपमैन पार्किंग सर्विसेज जिनकी बोली 6.12 करोड़ रुपये थी, को खारिज कर दिया गया और किसी अन्य कंपनी की 5.1 करोड़ रुपये की कम बोली स्वीकार की गई। दोनों कंपनी ने टेक्निकल बिड के द्वारा आवेदन किया था लेकिन एमसी ने जैपमैन पार्किंग सर्विसेज की बिड इस आधार पर खारिज कर दी कि उसने नियमों के अनुसार बैंक तय करने की शर्त का पालन नहीं किया। कंपनी ने कहा कि एमसी द्वारा उसका बिड इस आधार पर रद करना अनुचित है। इस मामले में अगली सुनवाई छह फरवरी को होगी। 

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