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कोठी का किराया माफ करने पर हाईकोर्ट ने कैप्‍टन सरकार व भट्ठल से मांगा जवाब

हाईकोर्ट ने पूर्व सीएम राजिंदर कौर भट्ठल की सरकारी कोठी का 84 लाख रुपये का बकाया किराया माफ करने पर कैप्‍टन सरकार को नोटिस जारी किया है।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Wed, 01 Aug 2018 11:52 AM (IST)Updated: Wed, 01 Aug 2018 09:10 PM (IST)
कोठी का किराया माफ करने पर हाईकोर्ट ने कैप्‍टन सरकार व भट्ठल से मांगा जवाब
कोठी का किराया माफ करने पर हाईकोर्ट ने कैप्‍टन सरकार व भट्ठल से मांगा जवाब

जेएनएन, चंडीगढ़। पंजाब की पूर्व मुख्यमंत्री राजिंदर कौर भट्ठल की कोठी का किराया (पैनल रेंट) माफ करने के मामले में हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार व भट्ठल से जवाब तलब किया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इस संबंध में पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर 6 दिसंबर तक जवाब देने को कहा है। पंजाब सरकार ने भट्ठल का 84 लाख रुपये का बकाया किराया माफ कर दिया था।

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चंडीगढ़ के सेक्टर 2 स्थित कोठी नंबर 46 में भट्ठल लंबे समय तक रहीं। भट्ठल के सरकारी आवास को लेकर हाईकोर्ट में दूसरी बार दायर हुई याचिका में पटियाला के एक एडवोकेट परमजीत सिंह ने कहा है कि पंजाब सरकार ने भट्ठल पर सरकारी आवास में ओवर स्टे के लिए 84 लाख रुपये का पैनल इंटरेस्ट लगाया था। पंजाब में विधानसभा चुनाव में अपनी प्रतिभागिता सुनिश्चित करने के लिए भट्ठल ने चुनाव के लिए नामांकन भरने से पहले 84 लाख रुपये की यह राशि भी जमा कर दी थी।

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नियम के विरुद्ध 15 महीने ज्यादा ठहरीं

पंजाब में पिछले साल कांगे्रस की सरकार आने के बाद भट्ठल के आवेदन पर सरकार ने 84 लाख रुपये की राशि भट्ठल को वापस लौटा दी। याचिकाकर्ता ने कहा है कि भट्ठल 4 अप्रैल 2012 को सरकारी आवास खाली कर देना चाहिए था, लेकिन वह जबरदस्ती इस आवास में 15 महीने से अधिक समय तक बनी रही और 2013 में हाईकोर्ट के आदेशों के बाद पंजाब सरकार ने भट्ठल के खिलाफ मकान खाली करवाने की कार्रवाई की।

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6 दिसंबर तक देना होगा जवाब

उनके खिलाफ पब्लिक प्रीमाइसिस एंड लैंड (एविक्शन एंड रेंट रिकवरी) एक्ट, 1973 के तहत कार्रवाई करते हुए 84.57 लाख रुपये की रिकवरी के आदेश जारी किए थे। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस अरुण पल्ली की खंडपीठ ने पंजाब सरकार व अन्य प्रतिवादियों को 6 दिसंबर के नोटिस जारी कर दिए हैं।

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