हाई कोर्ट ने तय की दीपावली पर आतिशबाजी की समयसीमा, जानें क्या है टाइमिंग
हाई कोर्ट पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ में दीवाली व गुरुपर्व के लिए आतिशबाजी की समयसीमा तय कर दी है। रात आठ से दस बजे तक ही आतिशबाजी की जा सकेगी।
जेएनएन, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा है कि पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ में दीवाली व गुरुपर्व पर रात आठ से दस बजे तक ही आतिशबाजी की जा सकेगी। उल्लेखनीय है कि पहले हाई कोर्ट ने आतिशबाजी का समय शाम 6.30 बजे से रात 9.30 बजे तय किया था। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पिछले दिनों जारी निर्देशों के बाद कोर्ट ने अपने आदेश में संशोधन किया है।
सीनियर एडवोकेट अनुपम गुप्ता द्वारा दायर अर्जी पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस अरुण पल्ली की खंडपीठ ने नया आदेश जारी किया। हाई कोर्ट ने इसके साथ ही क्रिसमस और नववर्ष की पूर्व संध्या पर मात्र 35 मिनट आतिशबाजी की छूट दी है। रात 11.55 बजे से 12.30 बजे के बीच ही लोग आतिशबाजी कर पाएंगे।
जागरूकता पर दिया जोर
कोर्ट ने लोगों को आतिशबाजी से होने वाले प्रदूषण और अन्य नुकसान के संबंध में जागरूक किए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया। कोर्ट ने दोनों राज्यों और केंद्रशासित चंडीगढ़ को कहा कि स्कूलों में छात्रों को आतिशबाजी के नकारात्मक प्रभावों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जाए, जिससे लोगों में पटाखों से दूर रहने भावना पनपे।
ग्रीन कैकर्स पर फैसला नहीं
याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों के मद्देनजर ग्रीन दीवाली और ग्रीन क्रेकर्स ही प्रयोग में लाने की मांग भी की। हाईकोर्ट ने कहा कि इस वर्ष दीवाली काफी नजदीक होने के चलते इस विषय पर फैसला नहीं लिया जा सकता।