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पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका हाई कोर्ट ने की खारिज

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के वर्ष 2002 के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता ने चुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया था।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Tue, 05 Jan 2021 12:31 PM (IST)Updated: Tue, 05 Jan 2021 12:31 PM (IST)
पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका हाई कोर्ट ने की खारिज
पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की फाइल फोटो।

जेएनएन, चंडीगढ़। वर्ष 2002 में पंजाब विधानसभा के चुनावों के दौरान सरकारी मशीनरी के दुरूपयोग के मामले को लेकर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ दायर चुनावी याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। इस दौरान हाई कोर्ट के जस्टिस दया चौधरी पर आधारित बेंच ने याचिका खारिज कर दी। यह मामला हाई कोर्ट में काफी लंबे समय से चल रहा था। याचिकाकर्ता हरकीरत सिंह ने कैप्टन के चुनाव को चुनौती दी थी।

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मामले में खुद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी हाई कोर्ट में अपने बयान दर्ज करवाए थे और याचिकाकर्ता हरकीरत सिंह के वकील के सवालों के जवाब दिए। पिछली सुनवाइयोंं में हाईकोर्ट ने इस चुनावी याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि वर्ष 2002 के चुनाव के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह पांच बार चुनाव लड़ चुके हैं, ऐसे में अब इस याचिका का क्या आधार है।

वर्ष 2002 के विधानसभा चुनावों के बाद उनके खिलाफ चुनाव लड़ चुके उम्मीदवार हरकीरत सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर उन पर चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी और अपने रसूख के इस्तेमाल के आरोप लगा था। हाईकोर्ट में चुनावी याचिका दायर कर उनका चुनाव रद किए जाने की मांग की गई थी। हाई कोर्ट ने आज इस याचिका को खारिज कर दिया है। 


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