Move to Jagran APP

बंगाल की तरह पंजाब में भी राशन वितरण पर संकट, हाई कोर्ट ने लगाई घर-घर आटा सप्लाई पर रोक

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार की घर-घर आटा स्कीम को झटका दिया है। हाई कोर्ट की डबल बेंच ने योजना के तहत थर्ड पार्टी राइट क्रिएट किए जाने पर हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने जो रोक लगाई थी उस आदेश को दोबारा लागू कर दिया है।

By Jagran NewsEdited By: Kamlesh BhattPublished: Fri, 30 Sep 2022 12:23 PM (IST)Updated: Fri, 30 Sep 2022 12:23 PM (IST)
बंगाल की तरह पंजाब में भी राशन वितरण पर संकट, हाई कोर्ट ने लगाई घर-घर आटा सप्लाई पर रोक
घर-घर आटा स्कीम में थर्ड पार्टी क्रिएट करने पर हाई कोर्ट की रोक।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पश्चिम बंगाल की तरह अब पंजाब में राशन वितरण योजना पर संकट के बादल छा गए हैं। पंजाब सरकार को घर-घर आटा पहुंचाने की योजना पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से फिर बड़ा झटका लगा है। इस योजना के तहत थर्ड पार्टी राइट क्रिएट किए जाने पर हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने जो रोक लगाई थी, उन आदेशों को चीफ जस्टिस की डबल बेंच ने दोबारा लागू कर दिया है। 

loksabha election banner

चीफ जस्टिस की बेंच ने यह आदेश बुधवार को एनएफएसए डिपो होल्डरों की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए हैं। डिपो होल्डरों ने याचिका दाखिल कर पंजाप सरकार की योजना को चुनौती दी थी। पहले हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने अगले आदेशों तक थर्ड पार्टी राइट क्रिएट किए जाने पर रोक लगा दी थी।

इस आदेश को पंजाब सरकार ने डबल बेंच में चुनौती दे दी थी और कहा कि यह केस सिंगल बेंच नहीं सुन सकती है। इसके बाद इस केस को डबल बेंच को भेज दिया गया और सिंगल बेंच ने रोक के आदेश वािस ले लिए गए थे। बुधवार को चीफ जस्टिस की डबल बेंच ने एक बार फिर अगले आदेशों तक इस स्कीम के तहत थर्ड पार्टी राइट किए जाने पर रोक लगा दी है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.