बंगाल की तरह पंजाब में भी राशन वितरण पर संकट, हाई कोर्ट ने लगाई घर-घर आटा सप्लाई पर रोक
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार की घर-घर आटा स्कीम को झटका दिया है। हाई कोर्ट की डबल बेंच ने योजना के तहत थर्ड पार्टी राइट क्रिएट किए जाने पर हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने जो रोक लगाई थी उस आदेश को दोबारा लागू कर दिया है।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पश्चिम बंगाल की तरह अब पंजाब में राशन वितरण योजना पर संकट के बादल छा गए हैं। पंजाब सरकार को घर-घर आटा पहुंचाने की योजना पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से फिर बड़ा झटका लगा है। इस योजना के तहत थर्ड पार्टी राइट क्रिएट किए जाने पर हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने जो रोक लगाई थी, उन आदेशों को चीफ जस्टिस की डबल बेंच ने दोबारा लागू कर दिया है।
चीफ जस्टिस की बेंच ने यह आदेश बुधवार को एनएफएसए डिपो होल्डरों की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए हैं। डिपो होल्डरों ने याचिका दाखिल कर पंजाप सरकार की योजना को चुनौती दी थी। पहले हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने अगले आदेशों तक थर्ड पार्टी राइट क्रिएट किए जाने पर रोक लगा दी थी।
इस आदेश को पंजाब सरकार ने डबल बेंच में चुनौती दे दी थी और कहा कि यह केस सिंगल बेंच नहीं सुन सकती है। इसके बाद इस केस को डबल बेंच को भेज दिया गया और सिंगल बेंच ने रोक के आदेश वािस ले लिए गए थे। बुधवार को चीफ जस्टिस की डबल बेंच ने एक बार फिर अगले आदेशों तक इस स्कीम के तहत थर्ड पार्टी राइट किए जाने पर रोक लगा दी है।