Move to Jagran APP

पूर्व IAS के बेटे को अगवा करने के मामले में जवाब दाखिल करने को मांगा समय, सात अगस्त काे हाेगी सुनवाई

वीरवार को चंडीगढ़ पुलिस के पूर्व सब इंस्पेक्टर जगीर सिंह व अनोख सिंह को धारा-364 201 219 344 330 व 120बी में मिली जमानत को खारिज करने वाली दायर याचिका पर सुनवाई हुई।

By Vikas_KumarEdited By: Published: Fri, 31 Jul 2020 09:42 AM (IST)Updated: Fri, 31 Jul 2020 01:24 PM (IST)
पूर्व IAS के बेटे को अगवा करने के मामले में जवाब दाखिल करने को मांगा समय, सात अगस्त काे हाेगी सुनवाई
पूर्व IAS के बेटे को अगवा करने के मामले में जवाब दाखिल करने को मांगा समय, सात अगस्त काे हाेगी सुनवाई

मोहाली, जेएनएन। पूर्व आइएएस ऑफिसर के लड़के बलवंत सिंह मुल्तानी को अगवा करने के मामले में नामजद उस समय के चंडीगढ़ पुलिस के पूर्व सब इंस्पेक्टर जगीर सिंह व अनोख सिंह को धारा-364, 201, 219, 344, 330 व 120बी में मिली जमानत को खारिज करने वाली दायर याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान पूर्व थानेदारों के वकीलों द्वारा अदालत में पेश होकर याचिका का जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया।

loksabha election banner

अदालत ने इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए सात अगस्त की तारीख निश्चित की है। अदालत द्वारा इसी दिन दोनों पूर्व थानेदारों की धारा 302 में अग्रिम जमानत वाली याचिका, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर पुलिस ने धारा-302 लगाई तो उनकी गिरफ्तारी से पहले उनको जरूर सुना जाए, का भी निपटारा कर दिया जाएगा।

गौरतलब है कि गवाह गुरमीत सिंह पिंकी को धमकाने के मामले में खरड़ पुलिस द्वारा चंडीगढ़ पुलिस के पूर्व सब इंस्पेक्टर जगीर सिंह व अनोख सिंह के खिलाफ अलग तौर पर मामला दर्ज कर लिया गया है और इनमें पुलिस ने एक आरोपित की गिरफ्तारी भी डाली है। धारा 302  में अग्रिम जमानत के लिए पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी द्वारा भी अदालत में याचिका दायर की गई थी, जिसका अदालत ने निपटारा कर दिया है।

पंजाब की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें 

हरियाणा की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.