जनहित याचिका पर हाई कोर्ट ने दिए आदेश, स्वस्थ जीवन काे बताया मूलभूत अधिकार Chandigarh News
स्वस्थ रहने को मूलभूत अधिकारों में शामिल करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को आदेश दिए हैं कि होशियारपुर जिला अस्पताल में रिक्त पदों को जल्दी से जल्दी भरा जाए।
चंडीगढ़, [कमल जोशी]। स्वस्थ रहने को मूलभूत अधिकारों में शामिल करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को आदेश दिए हैं कि होशियारपुर जिला अस्पताल में रिक्त पदों को जल्दी से जल्दी भरा जाए। स्वस्थ जीवन को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मूलभूत अधिकार घोषित करने के आदेश जस्टिस राजीव शर्मा और जस्टिस हरिंदर सिंह सिद्धू की खंडपीठ ने दिए।
यह आदेश शिवम शर्मा की ओर से होशियारपुर में स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में दायर की गई एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान आए।15वें वित्त आयोग ने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए गठित की गई एक उच्च-स्तरीय समिति ने कुछ समय पहले ही स्वास्थ्य के अधिकार को मूलभूत अधिकारों में शामिल किए जाने का सुझाव दिया था।
इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव कुमार राहुल और निदेशक डॉ. अवनीत कौर को अदालत में तलब कर लिया था। इन दोनों अधिकारियों की मौजूदगी में होशियारपुर जिला अस्पताल में सभी रिक्त पदों को दो महीने में भरे जाने के निर्देश देते हुए हाई कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार, होशियारपुर जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज में अपग्रेड किए जाने पर भी अंतिम फैसला ले।
पंजाब सरकार के वकील ने बताया कि होशियारपुर जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज में बदलने के लिए पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। हाई कोर्ट ने कहा कि उम्मीद है कि अगले शैक्षणिक सत्र से मेडिकल कॉलेज शुरू हो जाएगा। उधर, इन आदेशों के चंद घंटों बाद ही सरकार ने बयान जारी करके कह दिया कि होशियारपुर जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज में बदले जाने के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी मिल गई है।
हाई कोर्ट ने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार को भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड को भी तलवाड़ा अस्पताल में सभी रिक्त पदों को ठेके के आधार पर भरे जाने के आदेश दिए हैं।