एचसीएस पेपर लीक केस में आरोपित युवती को मिली जमानत, अदालत में मिला कम उम्र का लाभ
याचिकाकर्ता की उम्र 20 वर्ष है और वह पिछले पांच महीने से हिरासत में है। अदालत ने उसे फिलहाल सशर्त जमानत पर रिहा किए जाने के आदेश दिए हैं।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : हरियाणा सिविल सर्विस (ज्यूडीशियल) परीक्षा लीक मामले में आरोपित युवती यायुषी को सशर्त जमानत मिल गई है। उसकी जमानत याचिका को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मंजूर कर लिया। इस वर्ष मई में गिरफ्तार की गई आयुषी को उसकी उम्र का लाभ देते हुए चीफ जस्टिस कृष्ण मुरारी की अध्यक्षता वाली पूर्ण पीठ ने कहा है कि याचिकाकर्ता की उम्र 20 वर्ष है और वह पिछले पांच महीने से हिरासत में है। अदालत ने उसे फिलहाल सशर्त जमानत पर रिहा किए जाने के आदेश दिए हैं।
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि उस पर सिर्फ इतना आरोप है कि उसका मोबाइल इस मामले की मुख्य आरोपित सुनीता ने इस्तेमाल किया था। गौरतलब है कि इस मामले में हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार (रिक्रूटमेंट) बलविंदर शर्मा समेत चार आरोपितों को हाईकोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है। शुक्रवार को अन्य आरोपितों में एक कुलदीप की याचिका पर उसके खिलाफ जांच पर स्टेटस रिपोर्ट मांगते हुए अदालत ने सुनवाई को 14 नवंबर तक स्थगित कर दिया। 109 पदों के लिए मांगे गए थे आवेदन
उल्लेखनीय है कि एचसीएस न्यायिक परीक्षा लीक मामले पर चीफ जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस राजेश बिंदल, जस्टिस राजन गुप्ता और जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया और जस्टिस अरुण पल्ली की पूर्ण पीठ सुनवाई कर रही है। हरियाणा में अधीनस्थ न्यायपालिका में 109 पदों को भरने के लिए पिछले वर्ष हरियाणा लोक सेवा आयोग के माध्यम से हाईकोर्ट की समिति ने आवेदन आमंत्रित किए थे। एक परीक्षार्थी सुमन ने परीक्षा के बाद आरोप लगाया था कि दो अन्य उम्मीदवार सुशीला और सुनीता ने अपने पास परीक्षा पत्र होने का दावा किया था। प्रश्न बताने के लिए मांगे थे एक करोड़ रुपये
सुमन ने आरोप लगाया कि परीक्षा से एक दिन पहले उसे दो प्रश्न बता दिए गए थे और बाकी के प्रश्न बताने के लिए 1 करोड़ रुपये की माग की गई थी। शिकायतकर्ता द्वारा बताई गई दोनों आरोपितों ने सामान्य और आरक्षित वर्ग में इस परीक्षा में टॉप किया था। बाद में इस मामले की जाच किए जाने पर पेपर लीक करने के लिए हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार (भर्ती) डॉ. बलविंदर शर्मा को गिरफ्तार कर लिया था।