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हरियाणा में NHM कर्मचारी एक साल में बदल सकेंगे कार्यकाल, विधवा और अविवाहित महिलाओं को मिलेगी प्राथमिकता

Published: Thu, 24 Sep 2026 07:03 AM (IST)

हरियाणा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के अनुबंधित कर्मचारी अब ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत एक बार अपना जिला बदल सकेंगे।

हरियाणा में NHM कर्मचारी एक साल में बदल सकेंगे कार्यकाल (जागरण फाइल)

हरियाणा में NHM कर्मचारी एक साल में बदल सकेंगे कार्यकाल (जागरण फाइल)

HighLights

  1. NHM अनुबंधित कर्मचारी एक बार जिला बदल सकेंगे

  2. ऑनलाइन प्रक्रिया से होगा अंतर-जिला पुनर्नियोजन

  3. गंभीर बीमारी, विधवा, एकल अभिभावकों को प्राथमिकता

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत लगे अनुबंधित कर्मचारी अब केवल एक बार अपना जिला बदल सकेंगे। अंतर-जिला पुनर्नियोजन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। गंभीर बीमारियों से जूझ रहे कर्मचारियों के साथ ही एकल अभिभावक, विधुर और विधवा-अविवाहित महिलाओं को प्राथमिकता मिलेगी।

एनएचएम हरियाणा के मिशन निदेशक डॉ. आरएस ढिल्लो ने बताया कि पुनर्नियोजन के लिए पांच श्रेणियां तय की गई हैं। सबसे पहली प्राथमिकता दिव्यांगता, गंभीर पुरानी या जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाली बीमारी तथा ऐसी असमर्थता वाले कर्मचारियों को मिलेगी, जिनके लिए लगातार उपचार जरूरी है।

इन वर्गों को भी प्राथमिकता

इसके बाद नाबालिग बच्चे वाले सिंगल पैरेंट, फिर 35 वर्ष से अधिक उम्र की विधवा, तलाकशुदा या न्यायिक रूप से अलग महिला और इसी आयु वर्ग की अविवाहित महिला को रखा गया है।

चौथी श्रेणी में बेंचमार्क दिव्यांगता या गंभीर बीमारी से पीड़ित आश्रित पति, पत्नी, बच्चे या माता-पिता वाले कर्मचारी और पांचवीं में दूसरे जिले में तैनात पति या पत्नी वाले दंपती शामिल होंगे।

कोई कर्मचारी एक से अधिक श्रेणी में आता है तो उसे सिर्फ सबसे ऊपर वाली लागू श्रेणी में ही माना जाएगा। एक ही श्रेणी में समान पद की एक रिक्ति के लिए कई दावेदार होने पर एनएचएम में लगातार संतोषजनक सेवा अवधि ज्यादा रखने वाले कर्मचारी को वरीयता मिलेगी।

दूसरे और तीसरे व चौथे विकल्प पर होगा विचार

कर्मचारी आवेदन में अधिकतम चार जिलों को प्राथमिकता क्रम में चुन सकेगा। पहले विकल्प में पद उपलब्ध नहीं होने पर दूसरे, फिर तीसरे और चौथे विकल्प पर विचार होगा।

जिस विकल्प के आधार पर पुनर्नियोजन मिल गया, उसके बाद नीचे के विकल्प खत्म हो जाएंगे। आवेदन के बाद विकल्प बदलने की अनुमति नहीं होगी।

जिला बदलना सामान्य तबादला नहीं माना जाएगा। इससे नियमितीकरण, वरिष्ठता, सेवा में समाहित होने या सेवा जारी रखने का कोई नया अधिकार नहीं बनेगा। कर्मचारी जिस पद पर कार्यरत है, पुनर्नियोजन भी उसी पदनाम पर होगा।

इसके लिए कम से कम दो वर्ष की लगातार संतोषजनक संविदा सेवा जरूरी होगी। निलंबन, बिना वेतन अवकाश और सेवा में टूट की अवधि इसमें नहीं जोड़ी जाएगी। विभागीय कार्रवाई, कारण बताओ नोटिस, प्रतिकूल कार्रवाई या सतर्कता जांच लंबित होने पर पात्रता नहीं रहेगी।

प्रत्येक जिले की स्वीकृत रिक्तियों की पदवार सूची आवेदन शुरू होने से कम से कम 15 दिन पहले एनएचएम पोर्टल पर उपलब्ध होगी। रिक्ति एचआरआइएस में दर्ज स्वीकृत पद और एनएचएम हरियाणा के सत्यापन के आधार पर ही मान्य होगी। केवल सिविल सर्जन द्वारा बताई गई, लेकिन एचआरआईएस में दर्ज नहीं रिक्ति पर पुनर्नियोजन नहीं होगा।

तीन दिन में ऑनलाइन दर्ज कराएं आपत्ति

ऑनलाइन आवेदन और दस्तावेजों की जांच के बाद पोर्टल स्वत: प्रोविजनल मेरिट सूची तैयार करेगा। इसमें मैनुअल हस्तक्षेप नहीं होगा। सूची पर तीन दिन में ऑनलाइन आपत्ति दी जा सकेगी।

निस्तारण के बाद अंतिम सूची जारी होगी और सात कार्य दिवस के भीतर आदेश जारी करने का प्रावधान है। पुराने जिले में सात दिन में रिलीव और नए जिले में 15 दिन के भीतर ज्वाइन करना होगा।