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उपभोक्ताओं से सर्विस चार्ज न वसूलने को लेकर गाइडलाइंस जारी

केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में रेस्टोरेंट और होटल संचालकों द्वारा गेस्ट्स से सर्विस चार्ज वसूलने पर रोक लगाई है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 27 May 2022 09:45 PM (IST)Updated: Fri, 27 May 2022 09:45 PM (IST)
उपभोक्ताओं से सर्विस चार्ज न वसूलने को लेकर गाइडलाइंस जारी
उपभोक्ताओं से सर्विस चार्ज न वसूलने को लेकर गाइडलाइंस जारी

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में रेस्टोरेंट और होटल संचालकों द्वारा गेस्ट्स से सर्विस चार्ज वसूलने पर रोक लगाई है। इसको लेकर केंद्र सरकार की ओर से सभी राज्यों और यूटी को सूचित किया गया है।

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बता दें पूरे देश में चंडीगढ़ मात्र एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश व राज्यों की सूची में शामिल हैं, जिसने 21 अप्रैल 2017 को होटल और रेस्टोरेंट्स संचालकों द्वारा सर्विस चार्ज वसूलने पर रोक लगाने का फैसला कर नोटिफिकेशन जारी की थी। चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा वर्ष 2016 में भोजनालयों द्वारा सेवा शुल्क पर प्रतिबंध लगा दिया था, जबकि भारत सरकार ने हाल ही में यह कदम उठाया है।

सेवा शुल्क अनुचित व्यापार व्यवहार/प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथा है। इस संदर्भ में असिस्टेंट एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर रणधीर सिंह ने शहर के सभी होटल और रेस्टोरेंट और फूड चेन को सर्विस चार्ज न वसूलने को लेकर गाइडलाइंस जारी की है।

वहीं, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोक्टेक्शन काउंसिल के पूर्व मेंबर एडवोकेट अजय जग्गा ने कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी वीपी कावले को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि इस नई व्यवस्था के लिए हेल्पलाइन नंबर या फिर शिकायत सेल बनाया जाए। ताकि अगर किसी शख्स से होटल और रेस्टोरेंट्स संचालक सर्विस चार्ज वसूल करते हैं तो उसकी शिकायत संबंधित अधिकारी को की जा सके। उन्होंने मांग की है कि सर्विस चार्ज वसूलने वाले होटल, रेस्टोरेंट्स पर कार्रवाई के लिए बकायदा शिकायत सेल होना चाहिए। रेस्टोरेंट और होटल संचालकों को अपने यहां डिसप्ले भी करना होता है कि वह किसी तरह का अतिरिक्त चार्ज नहीं वसूलते। बिल में कोई चार्ज वसूला नहीं जाता। कोई ऐसा करता है तो वह अपराध है। इसकी शिकायत कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट से की जा सकती है।


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