Move to Jagran APP

गांधी जयंती पर 47 कैदियों को रिहा करेगी सरकार, एक ही महिला कैदी भी शामिल

पंजाब की 26 जेलों में मामूली अपराधों के चलते बंद 47 कैदियों को गांधी जयंती पर रिहा किया जाएगा। केंद्र सरकार के फैसले के बाद पंजाब के जेल विभाग ने 47 कैदियों के नाम फाइनल किए हैं।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Mon, 17 Sep 2018 08:49 PM (IST)Updated: Mon, 17 Sep 2018 08:49 PM (IST)
गांधी जयंती पर 47 कैदियों को रिहा करेगी सरकार, एक ही महिला कैदी भी शामिल
गांधी जयंती पर 47 कैदियों को रिहा करेगी सरकार, एक ही महिला कैदी भी शामिल

जेएनएन, चंडीगढ़। पंजाब की 26 जेलों में मामूली अपराधों के चलते बंद 47 कैदियों को गांधी जयंती पर रिहा किया जाएगा। केंद्र सरकार के फैसले के बाद पंजाब के जेल विभाग की 58 कैदियों की लिस्ट में से 47 कैदियों के नाम फाइनल किए गए हैं। सरकार ने इन 47 कैदियों की लिस्ट गवर्नर वीपी सिंह बदनौर को अंतिम मंजूरी के लिए भेज दी है। लिस्ट में केवल एक ही महिला कैदी का नाम शामिल किया गया है।

prime article banner

केंद्र सरकार की तरफ से इस संबंध में पंजाब सरकार को भेजे गए पत्र में कैदियों की छह श्रेणियों को शामिल किया गया है। इनमें आधी सजा काट चुके महिला व पुरुष कैदियों को शामिल किया गया है। महिला कैदियों के लिए 55 साल व पुरुषों के लिए 60 साल की उम्र निर्धारित की गई है। आधी या दो तिहाई सजा काट चुके कैदियों को केंद्र सरकार के इस फैसले से काफी राहत मिली है। घर जाने की उम्मीद में उन्हें बेसब्री से 2 अक्टूबर का इंतजार है।

पंजाब की जेलों में क्षमता से अधिक कैदी

पंजाब की 26 जेलों में कैदियों को रखने की क्षमता 20067 है। इसके मुकाबले जेलों में 23645 कैदी हैं। इनमें 22510 पुरुष व 1135 महिला कैदी शामिल हैं। 9 सेंट्रल जेल में 105 सजायाफ्ता महिला कैदी हैं, तो 108 अंडर ट्रायल महिला कैदी हैं। महिला जेल में 78 सजायाफ्ता व 95 अंडर ट्रायल महिला कैदी बंद हैं। इनमें से ज्यादातर महिला कैदी नशे के मामले को एनडीपीएस एक्ट के तहत बंद हैं।

केंद्र सरकार के फैसले के बाद मामूली अपराधों में पंजाब के जेलों में बंद 1135 महिला कैदियों में से केवल एक को राहत मिल पाएगी। एडीजीपी इकबाल प्रीत सिंह सहोता कहते हैं कि फिलहाल 55 साल से ज्यादा उम्र की एक ही महिला कैदी है, जिसने अपनी आधी सजा काट ली है।

किस कैटेगरी में कितने कैदी

  • कैटेगरी- ए (ऐसी महिला कैदी जिन्होंने आधी सजा काट ली है और उनकी उम्र 55 साल से अधिक है) -1
  • कैटेगरी- बी (ट्रांसजेंडर) -0
  • कैटेगरी- सी (60 साल से ज्यादा आयु के ऐसे पुरुष कैदी, जिन्होंने आधी सजा काट ली है)-13
  • कैटेगरी- डी (दिव्यांग कैदी)-0
  • कैटेगरी- ई (गंभीर रूप से बीमार कैदी)
  • कैटेगरी- एफ (ऐसे कैदी जिन्होंने दो तिहाई सजा काट ली है)-33

लिस्ट मंजूर होने के बाद ही नाम सार्वजनिक करेंगे: जेल मंत्री

जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा का कहना है कि जब तक लिस्ट गवर्नर के पास से मंजूर होकर नहीं आ जाती, तब तक रिहा होने वाले कैदियों के नामों को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। जेल प्रशासन की तरफ से केंद्र सरकार के फैसले व आदेश के मुताबिक पंजाब की विभिन्न जेलों में मामूली अपराधों में बंद कैदियों की लिस्ट तैयार करवाकर सरकार को भेज दी गई है। सरकार से भी लिस्ट को मंजूर करके गवर्नर को अंतिम मंजूरी के लिए भेजा जा चुका है। जेल मैनुअल के हिसाब से लिस्ट की मंजूरी से बिना रिहा होने वाले कैदियों के बारे में रिहाई से पहले जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती।

हरियाणा की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

पंजाब की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.