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सिद्धू मामले में सुप्रीम कोर्ट में स्टैंड बदल नहीं सकती थी सरकार : कैप्टन

मुख्‍यमंत्री कैप्‍टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू के केस में पंजाब सरकार पुराना स्‍टैंड नहीं बदल सकती थी। इस मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Sat, 14 Apr 2018 09:05 AM (IST)Updated: Sat, 14 Apr 2018 08:48 PM (IST)
सिद्धू मामले में सुप्रीम कोर्ट में स्टैंड बदल नहीं सकती थी सरकार : कैप्टन
सिद्धू मामले में सुप्रीम कोर्ट में स्टैंड बदल नहीं सकती थी सरकार : कैप्टन

जेएनएन, चंडीगढ़। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रदेश सरकार द्वारा स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू का साथ न दिए जाने के संबंध में कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना स्टैंड बदल नहीं सकती थी। उन्होंने उम्मीद व्यक्त की कि न्यायाधीश सिद्धू के ट्रैक रिकार्ड पर जरूर विचार करेंगे। इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए।

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कैबिनेट विस्तार के लिए राहुल गांधी से शीघ्र होगी मुलाकात

मुख्यमंत्री ने कहा कि सिद्धू के मामले में अगर सरकार अपना स्टैंड बदलती तो राज्‍य सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगता। न्यायिक मामलों में राजनीति नहीं करनी चाहिए। कैप्टन ने इस बात को भी पूरी तरह से खारिज कर दिया कि वह सिद्धू को पसंद नहीं करते। उन्होंने कहा कि सिद्धू को वह तब से जानते हैं जब वह बच्चा हुआ करता थे। अत: ऐसी कोई भी बात नहीं है।

विधायकों को मंत्रियों का सहायक लगाएगी पंजाब सरकार

मुख्यमंत्री ने कहा कि कैबिनेट विस्तार के लिए पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी से उनकी मुलाकात शीघ्र होगी जिसमें तस्वीर स्पष्ट होगी। कुछ विधायकों को मंत्रियों के सहायक के रूप में भी लगाया जाएगा।  कई मंत्रियों के पास काफी काम है। एक मंत्री के लिए यह संभव नहीं हो पाता कि वह 40-40 विभागों का काम देख सके। कुछेक विधायकों को बोर्ड और कारपोरेशन में भी समायोजित किया जा सकता है।

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उल्लेखनीय है कि पूर्व में सरकार विधायकों को मुख्य संसदीय सचिव (सीपीएस) लगाया करती थी लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार सीपीएस नहीं बना सकती है। पंजाब में कांग्रेस के 77 विधायक हैं। सरकार कुछेक विधायकों को मंत्रियों के साथ अटैच कर सकती है क्योंकि कैबिनेट विस्तार में भी ज्यादा विधायकों को एडजस्ट नहीं किया जा सकता है।


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