पंजाब के सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, ग्रुप बीमा योजना में मिलेगी अब अधिक राशि
पंजाब के सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। राज्य में अब कर्मचारी की मृत्यु होने या सेवानिवृत्त होने पर ग्रुप बीमा योजना के तहत अधिक लाभ मिलेगा। हालांकि वेतन से अब बीमा के लिए कटौती भी अधिक होगी।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने ग्रुप बीमा योजना (जीआइएस) की अदायगी में चार गुना वृद्धि कर दी है। इसके लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने अपनी सहमति दे दी है, जिससे पंजाब के कर्मचारियों और उनके पारिवारिक सदस्यों का भविष्य और बेहतर हो सके।
किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान मौत हो जाने या सेवानिवृत्ति के समय उसको 15 हजार रुपये से 1.20 लाख रुपये की अदायगी की जाती थी, जो कि अब 60 हजार रुपये से 4.80 लाख रुपये कर दी गई है। सरकार का यह फैसला 1 जनवरी 2023 से लागू होगा।
Punjab Government has increased the rates of Group Insurance Scheme (GIS) to almost four times for government employees. Finance Minister @HarpalCheemaMLA has given his assent in this regard to brighten the future of Punjab Government employees and their family members. pic.twitter.com/j5AjaD21gL— Government of Punjab (@PunjabGovtIndia) May 27, 2022
उन्होंने बताया कि मौजूदा समय में ग्रुप ए के अफसरों के हर महीने 120 रुपये जीआइएस के रूप में वेतन में से काटे जाते हैं और इसकी अदायगी (सेवानिवृत्ति या मौत हो जाने की स्थिति में) 1.20 लाख रुपये की जाती है।
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1 जनवरी 2023 से यह कटौती 480 रुपये प्रति महीना होगी और अदायगी 4.80 लाख रुपये होगी। इसी तरह ग्रुप बी के कर्मचारियों की यह दर 60 रुपये है और अदायगी 60 हजार रुपये की जाती है। इसको अब बढ़ाकर 240 रुपये प्रति महीना और अदायगी 2.40 लाख रुपये की जाएगी।
ग्रुप सी के कर्मचारियों की यह दर 30 रुपये है और अदायगी 30 हजार रुपये की जाती है। इसको अब बढ़ाकर 120 रुपये प्रति महीना और अदायगी 1.20 लाख रुपये की जाएगी।
ग्रुप डी के कर्मचारियों के लिए यह दर 15 रुपये है और अदायगी 15 हजार रुपये की जाती है। इसको अब बढ़ाकर 60 रुपये प्रति महीना और अदायगी 60 हजार रुपये की जाएगी।
1990 से ग्रुप बीमा योजना की दरों को सुधारा नहीं गया था और अब पे कमिशन लागू होने के बाद कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि हो जाने के कारण यह फैसला लिया गया है। ग्रुप बीमा योजना की कटौती और अदायगी 1 जनवरी, 2023 से लागू होगी।