31 जुलाई तक जमा करवाएं प्रॉपर्टी और हाउस टैक्स, मिलेगी छूट
इस बार 31 जुलाई तक हाउस और प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने वालों को छूट मिलेगी।
राजेश ढल्ल, चंडीगढ़ : इस बार 31 जुलाई तक हाउस और प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने वालों को छूट मिलेगी। 11 मई से कोई भी शहरवासी ई-संपर्क सेंटर में जाकर अपने घर और कमर्शियल इमारत का टैक्स जमा करवा पाएगा। नगर निगम की ओर से इस प्रपोजल की फाइल मंजूरी के लिए प्रशासक वीपी सिंह बदनौर को भेजी गई है। एक अप्रैल से दो माह के लिए सेल्फ असेसमेंट स्कीम लांच कर दी जाती थी लेकिन इस बार कर्फ्यू के कारण इस बार नगर निगम ने टैक्स जमा करवाने वालों के लिए सेल्फ असेसमेंट स्कीम शुरू नहीं की है जो कि अब 11 मई को शुरू हो रही है। ऐसे में लोगों को इस स्कीम के तहत भुगतान करने के लिए ढाई माह से ज्यादा का समय मिल जाएगा। हर साल होती है 50 करोड़ की कमाई
नगर निगम को सबसे ज्यादा कमाई प्रॉपर्टी और हाउस टैक्स से होती है। हर साल 50 करोड़ रुपये की कमाई होती है। नगर निगम के अनुसार जो लोग ई-संपर्क सेंटर नहीं आना चाहते, वे घर बैठकर ऑनलाइन भी भुगतान कर सकते हैं। शहर में 55 गज से ऊपर के मकान में रहने वालों पर हाउस टैक्स लगता है। हाउस टैक्स में 20 और प्रॉपर्टी टैक्स में पाएं 10 फीसद छूट
सेल्फ असेसमेंट स्कीम के तहत प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने वालों को 10 और हाउस टैक्स जमा करवाने को 20 फीसद की छूट मिलेगी। जबकि पिछले साल ही नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स के रेट में 10 प्रतिशत का भी इजाफा किया है। शहर में 26 हजार कमर्शियल और 70 हजार रिहायशी इमारतें हैं जोकि टैक्स के अंतर्गत आती हैं। जो लोग 31 जुलाई तक हाउस टैक्स जमा नहीं करवाएंगे, उनसे 25 प्रतिशत अतिरिक्त हाउस और प्रॉपर्टी टैक्स लिया जाएगा। जबकि 12 प्रतिशत ब्याज भी अलग से चार्ज किया जाएगा। जबकि सरकारी इमारतों और मकानों से सर्विस चार्ज लिया जाता है जिसका भुगतान प्रशासन करता है। प्रशासन भी चाहे तो अपनी इमारतों के टैक्स का भुगतान करके सेल्फ असेसमेंट स्कीम का फायदा ले सकता है। कर्फ्यू के कारण इस बार एक अप्रैल को सेल्फ असेसमेंट स्कीम के तहत शहरवासी प्रॉपर्टी और हाउस टैक्स का भुगतान नहीं कर पाए। ऐसे में अब 31 जुलाई तक इस स्कीम को बढ़ाने का प्रपोजल मंजूरी के लिए प्रशासक को भेजा गया है।
-केके यादव, एमसी कमिश्नर