3 स्टार रेटिंग सिटी बनाने के गारबेज फ्री प्रोटोकॉल
स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत अब शहरों को स्टार रेटिंग के हिसाब से परखा जाएगा। इसके तहत शहर को गारबेज फ्री बनाने यानी 5 स्टार सिटी के तौर पर डेवलप करने के प्लान पर काम होगा।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत अब शहरों को स्टार रेटिंग के हिसाब से परखा जाएगा। इसके तहत शहर को गारबेज फ्री बनाने यानी 5 स्टार सिटी के तौर पर डेवलप करने के प्लान पर काम होगा। वीरवार को नगर निगम हाउस ने मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट की गाइडलाइंस और गारबेज फ्री प्रोटोकॉल को अपनाने की मंजूरी दे दी। इसके लिए विशेष तौर पर चंडीगढ़ बनेगा स्वच्छता में नंबर-1 एजेंडा लाया गया था। चंडीगढ़ को सबसे पहले 3 स्टार रेटिंग दिलाने पर काम होगा। कमिश्नर केके यादव ने कहा कि 3 स्टार के बाद 7 स्टार तक पहुंचा जाएगा। इसके लिए काउंसलर्स से लेकर आरडब्ल्यूए और आम लोगों की भागीदारी भी अहम होगी।
गारबेज फ्री प्रोटोकॉल में पूरे शहर को समान क्लीन करना होगा। फिर चाहे वह कोई स्लम कॉलोनी ही क्यों न हो। इसमें काउंसलर्स की भूमिका भी अहम होगी। काउंसलर से बकायदा उसके वार्ड के रैंक का सेल्फ डिक्लेरेशन लिया जाएगा। मिनिस्ट्री के एक्सपर्ट्स की टीम जिस वार्ड का रैंक सबसे कम होगा उसी को पूरे शहर का फाइनल रैंक मानेगी। ऐसे में चंडीगढ़ के वीआईपी और सदर्न सेक्टरों का भेद इस सिस्टम में नहीं चलेगा। कमिश्नर केके यादव ने हाउस में बताया कि सभी काउंसलर्स की रैंकिंग पर हाउस में चर्चा के बाद पूरे शहर की एक रैंकिंग तय कर वही मिनिस्ट्री को बताई जाएगी। जिससे काउंसलर्स की रैंकिंग अलग-अलग न हो। थ्री स्टार शहर के लिए यह शर्ते
- शहर में हर घर और संस्थान से सोलिड वेस्ट की डोर-टू-डोर कोलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन
- 80 प्रतिशत घरों और संस्थानों के स्तर पर गारबेज सेग्रीगेशन
- पब्लिक, कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल एरिया में 100 प्रतिशत साफ-सफाई
- 80 प्रतिशत पब्लिक और कॉमर्शियल एरिया में हर 50-100 मीटर पर ट्विन बनी यानी ग्रीन-ब्ल्यू डस्टबिन
- वेस्ट स्टोरेज बीन ऐसी जगह पर होना जहां से इन्हें सीधे प्रोसेस के लिए भेजा जा सके
- बल्क वेस्ट में गीले कचरे की साइट पर ही प्रोसेसिंग
- यूजर चार्जेस, पेनल्टी और मौके पर ही जुर्माना
- कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट की 75 प्रतिशत प्रोसेसिंग
- सिटीजन ग्रीवांस रेड्रेसल एंड फीडबैक सिस्टम
-स्टॉर्म वॉटर ड्रेन और वॉटर बॉडी में सोलिड वेस्ट न दिखे वर्कशॉप और स्वच्छ शहरों की स्टडी
गारबेज फ्री प्रोटोकॉल पर कैसे काम करना है इसके लिए अगले सप्ताह एक वर्कशॉप कर सभी काउंसलर्स को विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। जिससे वह वार्ड में गारबेज फ्री कैंपन को सफल बना सके। साथ ही काउंसलर्स की टीम देश के अलग-अलग स्वच्छ शहरों का दौरा कर वहां की कार्यप्रणाली का जायजा भी लेगी। डंपर प्लेसर की जगह लगेंगे ग्रीन-ब्ल्यू कंटेनर
अभी एमसी कचरे के लिए जिन हरे रंग के डंपर प्लेसर का इस्तेमाल करता है। उनकी जगह हरे व नीले रंग के कंटेनर रखे जाएंगे। साथ ही लोगों को भी घर पर ही गीला सूखा कचरा अलग करना होगा। इसके बाद यह गारबेज अलग-अलग ही ट्रांसपोर्ट कर प्रोसेस के लिए भेजा जाएगा। गीला सूखा कचरा अलग नहीं करने पर अब हर स्तर पर जुर्माना लगेगा। जुर्माना 200 रुपये से 1 लाख रुपये तक लगेगा। सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट ड्राफ्ट बायलॉज-2018 के तहत यह प्रावधान किया गया है। स्ट्रीट वेंडर से लेकर गारबेज कोलेक्टर पर भी वॉयलेशन करने पर जुर्माना लगेगा।
सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट यूजर फीस
कैटेगरी यूजर फीस
रेजिडेंशियल डवेलिंग यूनिट
50 स्क्वेयर मीटर तक 50
51-200 स्क्वेयर मीटर तक 100
201 स्क्वेयर मीटर से अधिक 250
स्ट्रीट वेंडर 100
कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट, शॉप, ढाबा, स्वीट शॉप, कॉफी हाउस 500
गेस्ट हाउस, धर्मशाला, भवन 2000
होस्टल 2000
50 सिटिंग तक रेस्टोरेंट 2000
50 सिटिंग से अधिक रेस्टोरेंट 3000
बिना स्टार होटल 2000
होटल 3 स्टार तक 3000
होटल 3 स्टार से ऊपर 5000
-कॉमर्शियल, गवर्नमेंट ऑफिस, बैंक 2000
क्लीनिक डिस्पेंसरी, लेबोरेटरी 50 बेड तक (केवल नॉन बायो मेडिकल वेस्ट) 2000
-क्लीनिक डिस्पेंसरी, लेबोरेटरी 50 बेड से ज्यादा (केवल नॉन बायो मेडिकल वेस्ट) 4000
- स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री, वर्कशॉप 3000
- गोडाउन, कोल्ड स्टोरेज 5000
- कम्युनिटी सेंटर, मैरिज-पार्टी हॉल, एग्जीबिशन, फेयर 5000
- क्लब, सिनेमा हॉल, पब, मल्टीप्लेक्स 4000
- अन्य नॉम कॉमर्शियल, कॉमर्शियल, रिलीजियस, चेरिटेबल इंस्टीट्यूट 2000
बल्क में वेस्ट जेनरेट कर उसे साइट पर प्रोसेस नहीं करने वालों से एमसी कोलेक्शन, ट्रांसपोर्ट और प्रोसेसिंग के लिए प्रति दिन 20 रुपये किलो चार्ज करेगा। यूजर फीस 30 दिनों तक नहीं देने वालों से फीस का 10 प्रतिशत अतिरिक्त लिया जाएगा। वेस्ट सेग्रीगेट नहीं करने पर लगेगी मोटी पेनल्टी
वेस्ट को सेग्रीगेट और स्टोर करने, सेग्रीगेटेड वेस्ट को नियम अनुसार हैंडओवर नहीं करने पर
-रेजिडेंशियल 200
-मैरिज, पार्टी हॉल, फेयर 10000
-क्लब, सिनेमा हॉल, पब, मल्टीप्लेक्स 10000
-अन्य नॉन रेजिडेंशियल एरिया 1000
-सेनिटरी, होर्टिकल्चर, गार्डन वेस्ट रेजिडेंशियल 200, नॉन रेजिडेंशियल 500
- कंस्ट्रक्शन-डेमोलीशन वेस्ट रेजिडेंशियल 1000, नॉन रेजिडेंशियल 5000
- सोलिड वेस्ट को खुले में जलाना, पब्लिक स्पेस, ड्रेन, वॉटर बॉडी में फेंकना 5000
- 1 हजार से अधिक लोगों के इवेंट में कचरा फैलाना 2000
- स्ट्रीट वेंडर्स का वेस्ट मैनेजमेंट नहीं करना 500
वॉयलेशन महीने में एक बार पेनल्टी
वेस्ट के कुप्रबंधन पर आरडब्ल्यूए से 10000
मार्केट एसोसिएशन 20000
संस्थान 20000
होटल 50000
रेस्टोरेंट 20000
डिस्पोजेबल प्रोड्क्टस को बिना वेस्ट प्लानिंग के बेचना और मार्केटिंग करना 100000
वेस्ट कोलेक्टर सेग्रीगेटड वेस्ट को कोलेक्ट न करे तो रेजिडेंशियल में 2000 और नॉन रेजिडेंशियल में 10000
बल्क जेनरेर्ट्स द्वारा गलत सेल्फ डिक्लेरेशन पर 100000