Move to Jagran APP

भाई की शादी में शामिल होने के लिए गैंगस्टर दीपू बनूड़ को मिली 8 घंटे की जमानत Chandigarh news

दीपू पर आरोप है कि उसने शराब कारोबारी अरविंद सिंगला के घर गोलियां चलाने वाले शूटर्स को हथियार मुहैया करवाए थे। दीपू के वकील एएस गुजराल ने बताया कि वह पिछले एक साल से जेल में ही है। उसके खिलाफ पुलिस ने झूठा केस दर्ज किया है।

By Ankesh ThakurEdited By: Published: Sat, 19 Jun 2021 12:14 PM (IST)Updated: Sat, 19 Jun 2021 12:14 PM (IST)
भाई की शादी में शामिल होने के लिए गैंगस्टर दीपू बनूड़ को मिली 8 घंटे की जमानत Chandigarh news
गैंगस्टर दीपू बनूड़ को जिला अदालत से आठ घंटे की जमानत मिली है।

चंडीगढ़, जेएनएन। चंडीगढ़ के सेक्टर-37 स्थित विवादित कोठी कब्जाने के मामले में आरोपित शराब कारोबारी अरविंद सिंगला के घर पर गोली चलाने के मामले में पकड़े गए गैंगस्टर दीपक उर्फ दीपू बनूड़ को जिला अदालत से आठ घंटे की जमानत मिली है। दीपू बनूड़ ने 20 को भाई की शादी में शामिल होने के लिए एक दिन की जमानत की मांग की थी, जिस पर कोर्ट ने उसकी एक दिन की जमानत को मंजूरी दे दी है।

loksabha election banner

दीपू पर आरोप है कि उसने शराब कारोबारी अरविंद सिंगला के घर गोलियां चलाने वाले शूटर्स को हथियार मुहैया करवाए थे। दीपू के वकील एएस गुजराल ने बताया कि वह पिछले एक साल से जेल में ही है। उसके खिलाफ पुलिस ने झूठा केस दर्ज किया है। पुलिस ने केवल इस केस को सॉल्व करने के चक्कर में कहानी तैयार कर दी। इस केस से पहले दीपू अंबाला की जेल में बंद था और पुलिस ने उसे प्रोडक्शन वारंट पर लेकर पूछताछ की थी। जिसमें उसने सिंगला के घर पर हुई गोलीबारी की वारदात को कबूल किया था। अरविंद सिंगला के घर पर पिछले साल 31 मई को गोलियां चली थीं। हालांकि इस वारदात में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। 

दीपू ने याचिका में कहा कि उसके भाई की शादी है, ऐसे में उसका शादी में शामिल होना जरूरी है। सूत्राें के अनुसार जेल में दीपू का व्यवहार भी ठीक रहा था और यह दलील दीपू के वकील ने जज के सामने भी रखी। इसके बाद उसे जमानत दे दी गई। दीपू ने जमानत के लिए तीन दिन मांगे थे जज ने केवल आठ घंटे की जमानत पर मुहर लगाई। इसके अलावा जमानत देते हुए जज ने कहा कि शादी समारोह ज्यादा से ज्यादा आठ घंटे चलेगा, ऐसे में तीन दिन की जमानत देनी नामुमकिन है क्योंकि दीपू पर ऑर्म्स एक्ट के साथ अन्य धाराओं में भी मामला दर्ज है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.