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एयर इंडिया के जवाब से हाईकोर्ट नाराज, कहा- सारी उड़ानें बंद कर देनी चाहिए

चंडीगढ़ से बैंकॉक के लिए एयर इंडिया द्वार उड़ानें बंद करने के संबंध में एयर इंडिया को तीखी फटकार लगाते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि एयर इंडिया को अपनी सारी उड़ानें बंद कर देनी चाहिए।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Thu, 18 Oct 2018 12:59 PM (IST)Updated: Thu, 18 Oct 2018 01:03 PM (IST)
एयर इंडिया के जवाब से हाईकोर्ट नाराज, कहा- सारी उड़ानें बंद कर देनी चाहिए
एयर इंडिया के जवाब से हाईकोर्ट नाराज, कहा- सारी उड़ानें बंद कर देनी चाहिए

जेएनएन, चंडीगढ़। चंडीगढ़ से बैंकॉक के बीच सीधी उड़ान शुरू करने के संबंध में एयर इंडिया द्वारा दायर जवाब पर नाराजगी जताते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एयर इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑपरेशंस को अदालत में तलब कर लिया है। चंडीगढ़ से बैंकॉक के लिए एयर इंडिया की ओर से सीधी उड़ानें बंद करने के संबंध में एयर इंडिया को तीखी फटकार लगाते हुए चीफ जस्टिस कृष्ण मुरारी ने कहा कि एयर इंडिया को अपनी सारी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें बंद कर देनी चाहिए।

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एयर इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑपरेशंस की ओर से अदालत के पूछे सवालों के जवाब न दिए जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए चीफ जस्टिस ने अपनी मौखिक टिप्पणी ने कहा कि एयर इंडिया के अधिकारी अदालत के आदेशों और चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के महत्व को नहीं समझते, तो उन्हें स्वयं अदालत में उपस्थित होना चाहिए।

8.79 करोड़ रुपये का नुकसान

एयर इंडिया के वकील ने चंडीगढ़ से बैंकॉक की उड़ान बंद किए जाने का कारण देते हुए अदालत को बताया कि एयर इंडिया की ओर से चंडीगढ़ से बैंकॉक के लिए लगभग तीन महीने चलाई गई उड़ानों पर एयर इंडिया को 8.79 करोड़ रुपये का नुकसान झेलना पड़ा। उन्होंने अदालत को बताया कि अप्रैल से जून के बीच चलाई गई इन उडानों में सिर्फ 59.5 प्रतिशत सीटों पर ही टिकटों की बिक्री हो पाई।

घाटे पर सवाल

एयर इंडिया के इस जवाब का विरोध करते हुए असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल चेतन मित्तल ने कहा कि एयर इंडिया ने इन उड़ानों के लिए 100 में से सिर्फ 80 सीटों की टिकटें ही बेची थी और अगर इनमें से 65 फीसद सीटों की टिकटें बिक गईं तो एयर इंडिया को इस मार्ग पर घाटा नहीं हो सकता। इस जवाब पर नाराजगी जताते हुए एयर इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑपरेशंस को अदालत में तलब करते हुए हाईकोर्ट ने अपनी मौखिक टिप्पणी में कहा कि अगर वे अदालत में उपस्थित न हुए तो अदालत उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी करने से भी नहीं चूकेगी।

25 को दिल्ली में होगी बैठक

एयर इंडिया के वकील की ओर से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑपरेशंस की निजी पेशी से छूट की प्रार्थना पर अदालत ने स्पष्ट किया कि अदालत उन्हें अपनी सहायता के लिए बुलाना चाहती है। सुनवाई के दौरान, चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 24 घंटे अंतरराष्ट्रीय उडानें शुरू करने की जानकारी को सभी एयरलाइंस को देने के विषय पर असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल चेतन मित्तल ने बताया कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस संबंध में 25 अक्टूबर का नई दिल्ली में बैठक बुलाई है, जिसमें सभी एयरलाइंस के अधिकारियों को आमंत्रित किया गया है। हाईकोर्ट ने इस बैठक में एमिकस क्यूरी सीनियर एडवोकेट एमएल सरीन को भी शामिल किए जाने को कहा है।

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