सड़क हादसे में हुई थी मौत, मृतक के परिवार को मिलेगा 14 लाख रुपये मुआवजा Chandigarh News
मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने सड़क हादसे मामले में मृतक के परिवार को 1429288 रुपये मुआवजा राशि 7.5 प्रतिशत ब्याज के साथ देने का अादेश दिया है।
चंडीगढ़, [राजन सैनी]। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने सड़क हादसे मामले में मृतक के परिवार को 14,29,288 रुपये मुआवजा राशि 7.5 प्रतिशत ब्याज के साथ देने का अादेश दिया है। ट्रिब्यूनल ने यह आदेश कार चालक करणवीर सिंह और कार इंश्योरेंस कंपनी को दिया है। बता दें कि मृतक के परिवार ने ट्रिब्यूनल में याचिका दायर कर 35 लाख रुपये मुआवजे की मांग की थी।
दायर याचिका में मृतक के परिवार ने बताया कि 8 फरवरी, 2017 की शाम को सतपाल सिंह अपने भाई अवतार सिंह के साथ बाइक पर घर की तरफ लौट रहे थे। शाम 6:20 बजे जब वह सन्नी एन्क्लेव रोड स्थित छाबड़ा अस्पताल के पास पहुंचे, तो स्लिप रोड से आ रही कार नंबर (पीबी65जे-3926) ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद बाइक सवार दाेनों लोग सड़क पर गिर गए उन्हें काफी गंभीर चोटें आई। वहीं कार भी टक्कर लगने के बाद एक घर की दीवार से जा टक्कराई और रूक गई। इस घटना में सतपाल सिंह की मौत हो गई।
परिवार ने आरोप लगाया कि घटना कार चालक की तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने की वजह से हुई थी। वहीं मामले की सुनवाई के दौरान करणवीर ट्रिब्यूनल में पेश ही नहीं हुआ। इसके बाद ट्रिब्यूनल ने सुनवाई करते हुए अपना यह फैसला सुनाया है।
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