Move to Jagran APP

सड़क हादसे में हुई थी मौत, मृतक के परिवार को मिलेगा 14 लाख रुपये मुआवजा Chandigarh News

मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने सड़क हादसे मामले में मृतक के परिवार को 1429288 रुपये मुआवजा राशि 7.5 प्रतिशत ब्याज के साथ देने का अादेश दिया है।

By Sat PaulEdited By: Published: Tue, 18 Jun 2019 01:11 PM (IST)Updated: Tue, 18 Jun 2019 02:12 PM (IST)
सड़क हादसे में हुई थी मौत, मृतक के परिवार को मिलेगा 14 लाख रुपये मुआवजा Chandigarh News
सड़क हादसे में हुई थी मौत, मृतक के परिवार को मिलेगा 14 लाख रुपये मुआवजा Chandigarh News

चंडीगढ़, [राजन सैनी]। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने सड़क हादसे मामले में मृतक के परिवार को 14,29,288 रुपये मुआवजा राशि 7.5 प्रतिशत ब्याज के साथ देने का अादेश दिया है। ट्रिब्यूनल ने यह आदेश कार चालक करणवीर सिंह और कार इंश्योरेंस कंपनी को दिया है। बता दें कि मृतक के परिवार ने ट्रिब्यूनल में याचिका दायर कर 35 लाख रुपये मुआवजे की मांग की थी।

loksabha election banner

दायर याचिका में मृतक के परिवार ने बताया कि 8 फरवरी, 2017 की शाम को सतपाल सिंह अपने भाई अवतार सिंह के साथ बाइक पर घर की तरफ लौट रहे थे। शाम 6:20 बजे जब वह सन्नी एन्क्लेव रोड स्थित छाबड़ा अस्पताल के पास पहुंचे, तो स्लिप रोड से आ रही कार नंबर (पीबी65जे-3926) ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद बाइक सवार दाेनों लोग सड़क पर गिर गए उन्हें काफी गंभीर चोटें आई। वहीं कार भी टक्कर लगने के बाद एक घर की दीवार से जा टक्कराई और रूक गई। इस घटना में सतपाल सिंह की मौत हो गई।

परिवार ने आरोप लगाया कि घटना कार चालक की तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने की वजह से हुई थी। वहीं मामले की सुनवाई के दौरान करणवीर ट्रिब्यूनल में पेश ही नहीं हुआ। इसके बाद ट्रिब्यूनल ने सुनवाई करते हुए अपना यह फैसला सुनाया है।

हरियाणा की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

पंजाब की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें 

लोकसभा चुनाव और क्रिकेट से संबंधित अपडेट पाने के लिए डाउनलोड करें जागरण एप


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.