नाके पर पुलिसकर्मी को बाइक से टक्कर मारने वाले को अदालत ने सुनाई ये सजा Chandigarh News
रुकने का इशारा करने पर बाइक चला रहे युवक ने पुलिसकर्मी रामपाल को टक्कर मार दी। इसके बाद बाइक सवार ने पुलिस वाले को दोबारा टक्कर मारी। इस दौरान पुलिस ने एक युवक को दबोच लिया।
जेएनएन, चंडीगढ़। नाके के दौरान पुलिसकर्मी को बाइक से टक्कर मारने के मामले में जिला अदालत ने दोषी को चार साल की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। दोषी रजत तिवारी सेक्टर-39 का रहने वाला है। दर्ज मामले के मुताबिक 19 मई, 2018 को सेक्टर-39 थाने में हेड कांस्टेबल रामधारी ने शिकायत दर्ज कराई थी।
शिकायत में बताया गया था कि वह 18 मई की रात को अपने साथी पुलिसकर्मियों के साथ सेक्टर-39/40 की डिवाइडिंग रोड पर मौजूद था और नाका लगाकर आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग कर रहा था। इसी दौरान पल्सर बाइक पर तीन युवक सवार होकर आते हुए दिखाई दिए जिन्हें उनके द्वारा रुकने का इशारा किया गया। लेकिन रुकने के बजाय बाइक चला रहे युवक ने पुलिसकर्मी रामपाल को टक्कर मार दी। इससे रामपाल कुछ दूरी पर जाकर नीचे गिरा। इसके बाद बाइक सवार ने यह कहते हुए कि तुम पुलिस वाले रात को बहुत परेशान करते हुए दोबारा से रामपाल को टक्कर मारी। इस दौरान तीनों में से एक युवक राहुल को पुलिस ने पकड़ लिया और बाइक चालक सहित अन्य एक वहां से भाग गए। पकड़े गए युवक ने बाइक चला रहे युवक की पहचान रजत तिवारी के रूप में बताई। इसके बाद पुलिस ने रजत तिवारी पर मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था।
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