भ्रष्टाचार के मामले में पंंजाब के पूर्व मंत्री संगत सिंह गिलजियां को हाईकोर्ट नहीं मिली राहत
पंजाब के पूर्व मंत्री संगत सिंह गिलजियां को भ्रष्टाचार के मामले में हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध खारिज कर दिया और उन्हें नियमित बेंच में जाने को कहा।
चंडीगढ़, जेएनएन। पंजाब के पूर्व मंत्री मंत्री संगत सिंह गिलजियां को हाई कोर्ट से नहीं राहत नहींं मिली है। पंजाब एंव हरियाणा हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में दर्ज एफआइआर को रद करने की मांग को लेकर दाखिल गई याचिका पर उनको राहत नहीं दी। इसमें मामले में गिलजियां गिरफ्तारी से बच रहे हैं। हाई कोर्ट ने कहा यह कोई अर्जेंंट मामला नहीं है, इस पर रेगुलर बेंच ही सुनवाई कर सकती है। अगर याची को कोई राहत चाहिए तो वह अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल कर सकता है।
बता दें कि गिलजियां पर पेड़ों की कटाई के घोटाले में शामिल होने का आरोप है। इस संबंध में पूर्व मंत्री साधू सिंह धर्मसोत और गिलजियां सहित अन्य लोगों के खिलाफ विजिलेंस ने मामला दर्ज किया है। साधू सिंह धर्मसोत सहित कई आरोपिताें काे गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन संगत सिंह गिलजियां अब तक गिरफ्तारी से बच रहे हैं।
बता दें कि पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने पिछले दिनों एक डायरी से सामने आए भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व मंंत्री साधू सिंह धर्मसोत ,पूर्व मंत्री संगत सिंह गिलजियां व अन्य आरोपितों के खिलाफ रिश्वत के लेन-देन में एफआइआर दर्ज की थी। यह डायरी जगलात विभाग के एक ठेकदार हरमोहिंदर के घर से बरामद हुई थी। इसके बाद साधू सिंह धर्मसोत व अन्य कई आरोपिताेंं को गिरफ्तार किया गया, लेकिन गिलजियां अब तक इससे बच रहे हैं।
गिलजियां पर हैं ये आरोप
डायरी के आधार पर आरोप लगा कि संगत सिंह गिलजियां ने भी रिश्वत का पैसा खाया। आरोप है कि उन्होंने ट्री गार्ड खरीदने के लिए सभी डीएफओ से कहा कि वे एक खास व्यक्ति से ट्री गार्ड की सप्लाई करें। एक ट्री गार्ड की कीमत 2800 रुपये रखी गई। आराेप है कि 800 रुपये प्रति ट्री गार्ड के हिसाब से रिश्वत दी गई। पंजाब में कुल 80 हजार ट्री गार्ड खरीदे गए थे।