पूर्व आइटीओ राकेश जैन पर रिश्वत मामले में फैसला आज
रिश्वत मामले में सीबीआइ की स्पेशल अदालत बुधवार को अपना फैसला सुनाएगी।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : 50 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए पूर्व इनकम टैक्स ऑफिसर राकेश जैन पर चल रहे रिश्वत मामले में सीबीआइ की स्पेशल अदालत बुधवार को अपना फैसला सुनाएगी। मंगलवार को बचाव पक्ष की तरफ से सभी दलीलें खत्म हो गई। दो फरवरी 2013 को सीबीआइ ने रियल एस्टेट और शराब कारोबारी अशोक अरोड़ा की शिकायत पर राकेश जैन को उनके घर से 50 हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। अरोड़ा ने सीबीआइ को दी शिकायत में कहा था कि उन्हें आयकर विभाग की ओर से आइटी एक्ट 1961 की धारा 142 (2) के तहत नोटिस आया था। इसके बाद आइटीओ राकेश जैन की ओर से कॉल आई और 2011-12 के टैक्स को लेकर अपने ऑफिस बुलाया। मांगे थे साढ़े तीन लाख रुपये
वहां बातचीत में जैन ने उन्हें टैक्स नोटिस को सेटल करने के लिए 3.5 लाख रुपये बतौर रिश्वत की डिमांड की। बातचीत के बाद यह सौदा 2.5 लाख रुपये में तय हो गया। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए सीबीआइ ने ट्रैप लगाकर जैन को उसके सेक्टर-22 स्थित घर से रिश्वत की पहली किश्त के तौर पर 50 हजार रुपये लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया था। घर से मिला था कैश और गोल्ड
गिरफ्तारी के बाद सर्च के दौरान उनके घर से 23 लाख रुपये कैश समेत लाखों की गोल्ड ज्वैलरी मिली। इसके बाद सीबीआइ ने प्रवर्तन निदेशालय को इस बारे में सूचना दी। इसके बाद ईडी ने अपने स्तर पर भी कार्रवाई करते हुए राकेश जैन, पत्नी सुनीता जैन, पिता यशपाल जैन और माता कांता जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज किया था। यह केस अभी निचली अदालत में चल रहा है। वहीं, कांता जैन की केस के ट्रायल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी।