पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, पुलिस ने सीबीआइ से मांगे दस्तावेज
पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी के खिलाफ 29 वर्ष पुुराने मामले में अपहरण का केस दर्ज किया गया था। मामले में अब उनकी परेशानी बढ़ सकती है।
जेएनएन, चंडीगढ़। पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। मोहाली पुलिस ने मटौर थाने में सात मई को उनके खिलाफ 29 वर्ष पुुराने मामले में अपहरण का केस दर्ज किया था। अब पुलिस ने इस मामले में सीबीआइ से दस्तावेज मांगे हैैं। दूसरी तरफ सीबीआइ ने दस्तावेज देने में असमर्थता जताई है। सीबीआइ कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी।
सीबीआइ ने वर्ष 2008 में अपहरण के केस में सैनी के खिलाफ जांच के बाद हाई कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज किया था। अब पुलिस ने चंडीगढ़ में सीबीआइ कोर्ट के स्पेशल जज रवीश कौशिक की कोर्ट में याचिका दायर कर सैनी के खिलाफ सीबीआइ द्वारा जांच कर जुटाए गए दस्तावेज दिए जाने की मांग की है। इस पर शनिवार को सीबीआइ ने जवाब दिया कि यह मामला पुराना है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस केस से जुड़े दस्तावेजों को संबंधित विभाग को सौंपा जा चुका है। इसके अलावा कुछ दस्तावेज सितंबर, 2014 में नष्ट किए जा चुके हैं। इस तरह सीबीआइ ने नष्ट होने की बात कह दस्तावेज दे पाने में असमर्थता जताई।
इनके खिलाफ दर्ज हुआ था केस
पुलिस ने सात मई को पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी, पुलिस उपाधीक्षक बलदेव सिंह सैनी, इंस्पेक्टर सतवीर सिंह, हर सहाय शर्मा, जगीर सिंह, अनूप सिंह और एएसआइ कुलदीप सिंह को नामजद किया गया था। सतवीर सिंह की मौत हो चुकी है। इन सभी के खिलाफ पुलिस ने अपहरण या हत्या के लिए अपहरण और आपराधिक साजिश रचने की धाराओं के तहत केस दर्ज किया है।
यह है मामला
मामला वर्ष 1991 का है। तब सुमेध सैनी चंडीगढ़ में एसएसपी थे। उन पर तब आंतकी हमला हुआ था, जिसमें उनकी सिक्योरिटी में तैनात चार पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। आरोप है कि सैनी के इशारे पर पूर्व आइएएस ऑफिसर दर्शन सिंह मुल्तानी के बेटे और मोहाली निवासी बलवंत सिंह मुल्तानी को उसके घर से उठा लिया गया। इसके बाद कहा गया कि बलवंत उनकी गिरफ्त से भाग गया है।
वहीं, बलवंत के स्वजनों का आरोप है कि पुलिस प्रताडऩा से उसकी मौत हो गई थी। बलवंत के भाई पलङ्क्षवद्र की शिकायत पर हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआइ ने मामले की जांच की और 2008 में सैनी के खिलाफ केस दर्ज किया था। सैनी ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने टेक्नीकल ग्राउंड पर इस एफआइआर खारिज करने के आदेश दे दिए थे।