विशेष प्रावधान से नियुक्त हुआ पूर्व एडीजीपी का एसआइ बेटा डेढ़ साल बाद ही बर्खास्त, थे गंभीर आरोप
पंजाब पुलिस के पूर्व एडीजीपी के बेटे को नियुक्ति के डेढ़ साल बाद ही नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। पंजाब सरकार ने विशेष केस के तौर पर उसको नियुक्ति दी थी।
चंडीगढ़, जेएनएन। विशेष केस के ताैर पर पंजाब पुलिस में सब-इंस्पेक्टर (एसआइ) भर्ती हुए पूर्व एडीजीपी ईश्वर चंद शर्मा के बेटे आदित्य शर्मा को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। उसकी नियुक्ति करीब डेढ़ साल पहले हुई थी। आदित्य शर्मा को पिछले साल जनवरी में ही विशेष केस के तौर पर पंजाब पुलिस में एसआइ पद पर भर्ती किया गया था। फिलहाल वह प्रोबेशन अवधि पर कार्यरत था।
विशेष केस के तौर पर पिछले साल जनवरी में मिली थी एसआइ पद पर तैनाती
आदित्य के खिलाफ पिछले साल फिल्लौर में ट्रेनिंग के दौरान यौन प्रताडऩा और अन्य आरोपों में एफआइआर दर्ज की गई थी। पंजाब पुलिस ने कहा है कि पटियाला के आइजी जतिंदर सिंह औलख ने शारीरिक शोषण जैसे आपराधिक मामलों में संलिप्तता, अनुशासनहीनता और ड्यूटी से लगातार गैर-हाजिर रहने के लिए आदित्य को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है।
शारीरिक शोषण व अनुशासनहीनता के आरोपों में कार्रवाई
आदित्य शर्मा ने अनुशासनात्मक कार्रवाई से बचने के लिए उनके खिलाफ शारीरिक शोषण का मामला दर्ज करवाने वाली पंजाब यूनिवर्सिटी में सहायक प्रोफेसर रही महिला से विवाह कर लिया था। हालांकि इसके बाद पंजाब पुलिस एकेडमी, फिल्लौर में प्रशिक्षण के दौरान ही उसे वापस उसकी यूनिट भेज कर निलंबित कर दिया गया था। इस दौरान वह अपने प्रोबेशन के दौरान 109 दिनों के लिए निलंबित रहा। वह अब तक 65 दिनों के लिए ड्यूटी से गैर-हाजिर भी रहा।
इस बात का नोटिस लेते हुए कि यदि किसी अधिकारी की अनुशासनहीनता को रोका न जाए तो पुलिस विभाग के बाकी साथियों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, आइजी जतिंदर सिंह औलख ने शर्मा को बर्खास्त कर दिया। इन आदेशों में कहा गया है कि शर्मा ने एसएसपी, पटियाला की ओर से जारी दो कारण बताओ नोटिसों का भी जवाब नहीं दिया। आदित्य शर्मा के लगातार ड्यूटी से गैरहाजिर रहने, यहां तक कि कोरोना महामारी के दौर में भी ड्यूटी में न आने के चलते बर्खास्त किया गया है। आइजी ने पंजाब पुलिस नियम-1934 के तहत आदेश जारी किए हैं।
होशियारपुर में दर्ज हुई थी पहली एफआइआर
शिकायतकर्ता महिला ने आदित्य शर्मा के खिलाफ शारीरिक शोषण और मारपीट के आरोप में पहली एफआइआर थाना सदर, होशियारपुर में दर्ज करवाई थी। कमांडेंट-कम-डिप्टी डायरेक्टर (प्रशासन), पंजाब पुलिस एकेडमी, फिल्लौर ने 23 सितंबर, 2019 को आदित्य का प्राथमिक प्रशिक्षण पूरा करने से पहले ही उसकी यूनिट में वापस भेज दिया था। इसके बाद वह पुलिस एकेडमी से भी 18 सितंबर, 2019 से लगातार गैर-हाजिर रहा।
शर्मा के खिलाफ आइपीसी 376-सी (दुष्कर्म) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत एफआइआर दर्ज किए जाने पर उसे 15 नवंबर, 2019 को मुअत्तल कर दिया गया। निलंबन के दौरान शर्मा को पुलिस लाइन में रिपोर्ट करना था। बाद में शिकायतकर्ता महिला से विवाह व समझौते के आधार पर एसएसपी पटियाला ने फरवरी, 2020 में उसका निलंबन रद कर दिया।
3 जून को दूसरी शिकायत
आदित्य की पत्नी ने उसके खिलाफ 3 जून, 2020 को गोराया पुलिस थाने में अन्य एफआइआर दर्ज करवाई गई, जिसमें उस पर भादंसं की धारा 323 (चोट पहुंचाना), 498-ए (क्रूरता) समेत कुछ और धाराओं में केस दर्ज किया गया। उसकी पत्नी का आरोप है कि वह विवाह के बाद से और लॉकडाउन के दौरान लगातार उस पर शारीरिक व मानसिक अत्याचार करता रहा है। पीडि़ता ने 26 और 27 मई को हुई घरेलू हिंसा के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज की थी, जिसमें उसने सिर, पीठ, कंधे और हाथ पर मारपीट के जख्म होने के भी आरोप लगाए थे।
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