आइएएस पद पर आवेदन का नहीं दिया मौका, हरियाणा सरकार के खिलाफ CAT पहुंचा फॉरेस्ट अफसर
विजेंदर के वकील गगनदीप सिंह वासू ने कहा कि हरियाणा सरकार ने स्टेट पुलिस सर्विस स्टेट फॉरेस्ट सर्विस और हरियाणा सिविल सर्विस (ज्यूडिशयरी ब्रांच) के अधिकारी को आइएस पोस्ट के लिए आवेदन की मंजूरी नहीं दी। राज्य सरकार ऐसे नियम खुद नहीं बना सकती है।
चंडीगढ़, जेएनएन। हरियाणा सरकार की ओर से इसी वर्ष 20 जून को आइएएस नॉन स्टेट सिविल सर्विस के लिए आवेदन मांगे गए थे। इससे पहले नौ जून को एक नोटिस जारी कर कहा था इसके लिए स्टेट पुलिस सर्विस, स्टेट फॉरेस्ट सर्विस और हरियाणा सिविल सर्विस (ज्यूडिशयरी ब्रांच) के अधिकारी अावेदन नहीं कर सकते थे। सरकार के इसी नोटिस के खिलाफ केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) में एक हरियाणा के मेवात में तैनात डिविजन फॉरेस्ट ऑफिसर विजेंदर सिंह ने केस दायर किया है। वहीं कैट ने दायर याचिका में बनाए गए सभी प्रतिवादियों को सात दिसंबर के लिए नोटिस जारी कर दिया है।
विजेंदर के वकील गगनदीप सिंह वासू ने कैट में याचिका दायर कर बताया कि विजेंदर ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में वर्ष 2004 में एक्स्ट्रा असिस्टेंट कंजरवेटर ऑफिसर के रूप में ज्वाइन किया था जो कि डिप्टी क्लेक्टर के पद के सामान है। बताया कि जिन पांच आइएएस पोस्ट के लिए सरकार की ओर से आवेदन मांगे गए थे उनमें सरकार ने स्टेट पुलिस सर्विस, स्टेट फॉरेस्ट सर्विस और हरियाणा सिविल सर्विस (ज्यूडिशयरी ब्रांच) के अधिकारी को आवेदन करने की मंजूरी नहीं दी थी। जबकि आइएएस पद भर्ती केंद्र सरकार के नियमों के मुताबिक होते हैं।
नियमों के मुतबिक राज्य सरकार इस तरह के नियम खुद बनाकर भर्ती नहीं कर सकती। विजेंदर गैजेटड ऑफिसर हैं और 15 वर्षों से कार्यरत है, जबकि हरियाणा सरकार ने इसके लिए आठ वर्ष का अनुभव मांगा हुआ था। लेकिन गलत नियमों के चलते वह अावेदन ही नहीं कर सके।
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