ऑटो से बाइक सवार की हुई टक्कर, जख्मी को मिलेगा पांच लाख रुपये मुआवजा
मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने सड़क हादसे में जख्मी हुए राकेश कुमार को पांच लाख रुपये मुआवजा राशि देने के आदेश दिया है।
चंडीगढ़, [राजन सैनी]। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने सड़क हादसे में जख्मी हुए राकेश कुमार को पांच लाख रुपये मुआवजा राशि देने के आदेश दिया है। ट्रिब्यूनल ने यह मुआवजा ऑटो ड्राइवर, ऑटो मालिक आैर ऑरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को मिलकर देने के लिए कहा है। राकेश ने ट्रिब्यूनल मेंं याचिका दायर कर 25 लाख रुपये मुआवजे की मांग की थी। मौली जागरां निवासी राकेश 14 अगस्त, 2017 को अपनी पत्नी को उसके ऑफिस छोड़ने जा रहा था। गांव दड़वा के क्रिमेशन ग्रांउड के पास पहुंचे ही थे कि सीटीयू वर्कशॉप की तरफ से तेज गति में आ रहे ऑटो ने उन्हें टक्कर मार दी। इससे दोनों को गंभीर चोटें आई।
वहीं राकेश के राईट हेंड की उंगलियाें में भी चोट आई जिससे उसे काम करने में परेशानी का सामना कर पड़ रहा था। वहीं ऑटो ड्राइवर ने कहा कि उसके अॉटो के साथ कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। उसे फंसाया जा रहा है। दोनों पक्षों की बातों को सुनने के बाद ट्रिब्यूनल ने 5,01,232 रुपये ब्याज सहित देने के आदेश दिया है।