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चंडीगढ़ में जला सकेंगे पटाखे, दशहरा व दिवाली पर आतिशबाजी के लिए मिली मंजूरी, लेकिन 2 घंटे से ज्यादा नहीं

चंडीगढ़ के लोगों के लिए यह अच्छी खबर है। शहर में बीते दो साल से पटाखों की खरीद फरोख्त और जलाने पर लगी रोक हटा दी गई है। ऐसे में शहर के लोग त्योहारों पर आतिशबाजी कर सकेंगे। प्रशासन ने पटाखे जलाने की मंजूरी दे दी है।

By Jagran NewsEdited By: Ankesh ThakurPublished: Sat, 01 Oct 2022 07:13 AM (IST)Updated: Sat, 01 Oct 2022 07:13 AM (IST)
चंडीगढ़ में जला सकेंगे पटाखे, दशहरा व दिवाली पर आतिशबाजी के लिए मिली मंजूरी, लेकिन 2 घंटे से ज्यादा नहीं
5 अक्टूबर को दशहरा है और 24 अक्टूबर को दिवाली का त्योहार है। फाइल फोटो

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : चंडीगढ़ के लोगों के लिए यह अच्छी खबर है। शहर में बीते दो साल से पटाखों की खरीद फरोख्त और जलाने पर लगी रोक हटा दी गई है। ऐसे में शहर के लोग त्योहारों पर आतिशबाजी कर सकेंगे। प्रशासन ने पटाखे जलाने की मंजूरी दे दी है।  

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इस बार दशहरा, दीपावली और गुरुपर्व पर शहर के लोग आतिशबाजी कर त्योहार मना सकेंगे, लेकिन प्रशासन ने केवल ग्रीन पटाखे जलाने की ही मंजूरी दी है। फेस्टिवल सीजन को देखते हुए शुक्रवार को प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने ग्रीन पटाखे जलाने की मंजूरी दी। हालांकि यह मंजूरी निर्धारित समय सीमा के लिए दी गई है। इसी समय सीमा में पटाखे जलाए जा सकते हैं।

दिवाली पर दो घंटे ही जला सकेंगे पटाखे

ग्रीन कैटेगरी के अलावा दूसरा कोई पटाखा जलाने पर रोक रहेगी। दीवाली के दिन शहरवासी रात आठ से 10 बजे तक दो घंटे ग्रीन पटाखे जला सकेंगे। दशहरे पर पुतला जलाने की मंजूरी रहेगी, लेकिन इनमें ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं गुरुपर्व पर सुबह चार से पांच बजे तक और रात को नौ से दस बजे तक ग्रीन पटाखे जला सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखे बेचने की मंजूरी दी थी

प्रशासक ने ग्रीन पटाखे जलाने की यह मंजूरी सुप्रीम कोर्ट के अर्जुन गोपाल व अन्य बनाम केंद्र सरकार के 23 अक्टूबर 2010 को जारी निर्णय को देखते हुए दी है। इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखे बेचने की मंजूरी दी थी और दीवाली-गुरुपर्व जैसे त्योहार के मौके पर रात को दो घंटे के लिए ही पटाखे जलाने की मंजूरी दी थी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के दिसंबर 2020 में जारी आदेश में भी उन शहरों में पटाखे जलाने की मंजूरी दी गई थी जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स माडरेट या इससे नीचे हो। ग्रीन पटाखों को दो घंटे तक ही जलाने की मंजूरी एनजीटी ने दी थी।

चंडीगढ़ का एक्यूआइ रहा संतोषजनक

चंडीगढ़ पाल्यूशन कंट्रोल कमेटी की रिपोर्ट अनुसार वर्ष 2020 और 2021 में दीवाली के महीने में एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल माडरेट या सेटिसफेक्टरी ही रहा था। इसी वजह से चंडीगढ़ प्रशासन ने पहले भी ग्रीन पटाखों को जलाने की मंजूरी दी थी। ग्रीन पटाखों को नेशनल इन्वायरनमेंटल एंड इंजीनिय¨रग रिसर्च इंस्टीट्यूट (नीरी) ने तैयार किया था। इसके बाद इनकी मैन्यूफेक्च¨रग हो रही है। अब चंडीगढ़ प्रशासन ग्रीन पटाखे बेचने के लिए लाइसेंस जारी करेगा। इसके लिए ड्रा निकाला जाएगा। डीसी आफिस यह प्रक्रिया पूरी करेगा।


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