नहीं भरा बिजली चोरी का जुर्माना, सोहाना थाने पर कार्रवाई
एक साल से बिजली चोरी कर थाना रोशन करने वाले सोहाना थाने को 2 नवंबर को पावरकॉम ने 10 लाख 23 हजार का जुर्माना लगाया था।
संदीप कुमार, मोहाली
एक साल से बिजली चोरी कर थाना रोशन करने वाले सोहाना थाने को 2 नवंबर को पावरकॉम ने 10 लाख 23 हजार का जुर्माना लगाया था। पीएसपीसीएल ने सोहाना थाने को जुर्माने की राशि अदा करने के लिए केवल 30 दिन का समय दिया था, लेकिन खाकी का रौब रखने वालों ने जुर्माना अदा नहीं किया। आखिरकार अब पावरकॉम ने सोहाना थाने के खिलाफ इलेक्ट्रीसिटी एक्ट सेक्शन-135 के तहत एंटी पावर थेफ्ट पटियाला स्टेशन में एफआइआर दर्ज कराई है। हैरानी की बात है कि एफआइआर दर्ज होने के एक माह बाद भी पुलिस डिपार्टमेंट पर पावरकॉम कोई एक्शन नहीं ले सका है।
नियमानुसार बिजली चोरी करने वालों से जुर्माना वसूलने का प्रावधान है। जुर्माना अदा न करने पर एफआइआर दर्ज करवाई जाती है। यदि उसके बाद भी जुर्माने की अदायगी न की जाए तो जेल की हवा खानी पड़ती है। खास बात यह है कि सोहाना थाने के पुलिस अफसरों की ओर से बिजली चोरी मामले में पावरकॉम दोनों ही प्रावधान अपना चुका है, लेकिन अब देखना यह है कि कानून की रखवाली करने वाली पुलिस के खिलाफ पावरकॉम अगला एक्शन क्या और कब लेता है।
जब सोहाना थाना सेक्टर-66 में चल रहा था तो उस समय थाने का बिजली बिल 77 हजार रुपये के करीब आया था। बिल न भरने की सूरत में सोहाना थाने की बिजली काट दी गई थी । लेकिन वहां तैनात पुलिस अफसरों ने बिल भरने की जगह बिजली के खंबे से डायरेक्ट कुंडी जोड़कर अपना थाना फिर रोशन करवा दिया था। इस तरह करीब एक साल तक बिजली चोरी की गई, लेकिन एक दिन पावरकॉम के जेई मोहन जोशी का चालान काटने पर पावरकॉम ने बिजली चोरी करने पर सोहाना थाने को 10 लाख 23 हजार का झटका दिया था। अभी तक सोहाना थाने के मामले में पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से जुर्माना अदा नहीं किया गया है। इसके चलते थाने के खिलाफ नोटिस जारी कर एंटी पावर थेफ्ट पटियाला स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है। अगली कार्रवाई के लिए पावरकॉम के अधिकारी एक्शन लेने की तैयारी कर रहे हैं।
- मोहित नागपाल, कमर्शियल एसडीओ।