11 अक्टूबर से गीला और सूखा कचरा सेग्रीगेट न किया तो लगेगा भारी जुर्माना Chandigarh News
नगर निगम 11 अक्टूबर से सूखा और गीला कचरा अलग-अलग सेग्रीगेट करना अनिवार्य करने जा रहा है। इसके लिए एमसी जल्द ही नोटिस भी जारी करने जा रहा है।
चंडीगढ़, [राजेश ढल्ल]। नगर निगम 11 अक्टूबर से सूखा और गीला कचरा अलग-अलग सेग्रीगेट करना अनिवार्य करने जा रहा है। इसके लिए एमसी जल्द ही नोटिस भी जारी करने जा रहा है। ऐसे में अब लोगों को अपने घर पर ही सूखा और गीला कचरा सेग्रीगेशन करके कलेक्टर को देना होगा। ऐसा न करने वालों सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बायलॉज के तहत तय किया जुर्माना लगाया जाएगा। कमिश्नर केके यादव का कहना है कि 11 अक्तूबर से नगर निगम कचरे का सेग्रीगेशन सिस्टम अनिवार्य करने जा रहा है।
सोमवार से बाजारों में लगा दी जाएंगी 30 गाड़ियां
सोमवार से नगर निगम बाजारों में कचरे का सेग्रीगेशन सिस्टम शुरू करने जा रहे हैं। इसके लिए 30 गाड़ियां लगाई जा रही हैं। जबकि 135 नई सरकारी गाड़ियां खरीदने के लिए एमसी ने जेम पोर्टल पर ऑर्डर कर दिया है। अभी तक नगर निगम ने 100 गाड़ियां खरीदी हैं, जिनमें से 55 गाड़ियां 13 गांवों में कचरे के सेग्रीगेशन सिस्टम के लिए लगाई गई है।
स्वच्छता में पिछड़ गया था शहर
सेग्रीगेशन सिस्टम शुरू न होने के कारण ही चंडीगढ़ स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में इस साल पिछड़ गया था। शहर की रैंकिंग तीसरे नंबर से गिरकर 20वें पर पहुंच गई थी। अगले सर्वेक्षण में शहर फिर से न पिछड़े इसके लिए नगर निगम 11 अक्टूबर से सेग्रीगेशन अनिवार्य करने जा रहा है।
राजनीतिक दबाव के कारण एमओयू साइन नहीं हो पाया
पिछले साल दिसंबर माह में ही यह तय हो गया था कि डोर टू डोर गारबेज कलेक्टरों के साथ नगर निगम एमओयू साइन करेगा। लेकिन आज तक एमओयू साइन होना तो दूर बनकर सदन में पास होने के लिए भी नहीं आया। इसके पीछे बड़ा कारण राजनीतिक दबाव भी रहा है, क्योंकि मेयर राजेश कालिया शुरू से ही डोर टू डोर गारबेज कलेक्टरों का समर्थन करते आए। एमओयू साइन होने से पहले यह भी तय हुआ था कि कलेक्टर खुद का ई रिक्शा खरीदकर सेग्रीगेशन करेंगे, लेकिन कलेक्टर इसके लिए तय नहीं है। ऐसे में अब नगर निगम के अधिकारियों ने अपनी वर्तमान व्यवस्था के अधीन रेहड़ियों पर ही सेग्रीगेशन करने की मंजूरी दे दी है।
सेग्रीगेशन न करने पर सिनेमा, पब और क्लब पर लगेगा दस हजार जुर्माना
पांच हजार वर्गमीटर से कम जगह वाले मैरिज हॉल, पार्टी हॉल, फेस्टिवल हॉल, पार्टी लॉन, प्रदर्शनी में कचरा सेग्रीगेशन नहीं करने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा, पांच हजार वर्गमीटर से कम जगह वाले क्लब, सिनेमा हॉल, पब, कम्युनिटी सेंटर, मल्टीप्लेक्स में कचरा अलग-अलग न करने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा, पांच हजार वर्गमीटर से कम जगह पर बने अन्य नॉन रेजिडेंशियल एरिया में सूखा-गीला कचरा अलग-अलग न करने पर एक हजार रुपये जुर्माना लगेगा।