चंडीगढ़ में बिग बाजार पर फिर जुर्माना, ग्राहक से कैरी बैग के वसूले 18 रुपये अब भरने होंगे 1100 रुपये
चंडीगढ़ बिग बाजार पर एक बार फिर जुर्माना लगा है। दरअसल बिग बाजार में ग्राहक से कैरी बैग के अलग से चार्ज वसूलने पर कंज्यूमर फोरम ने यह फैसला सुनाया है। बिग बाजार की तरफ से दो ग्राहकों से 18-18 रुपये कैरी बैग के वसूले गए थे।
चंडीगढ़, जेएनएन। कैरी बैग के नाम पर उपभोक्ताओं से अतिरिक्त राशि वसूल करने पर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन ने बिग बाजार पर 1100-1100 रुपये हर्जाना लगाया है। कमीशन ने वर्ष 2019 में दर्ज शिकायत पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है। इसके साथ ही कमीशन ने बिग बाजार पर 100 रुपये उपभोक्ताओं को मानसिक परेशान करने और दंडात्मक क्षति के रूप में पांच हजार रुपये कमीशन के अकाउंट में जमा करने का भी निर्देश दिया है।
वहीं, अगर बिग बजार 30 दिनों के अंदर राशि जमा नहीं करवाता तो उसे नौ फीसद प्रति वर्ष ब्याज दर के साथ राशि लौटानी होगी। बिग बाजार के खिलाफ कमीशन ने दो अलग अलग शिकायतों पर सुनवाई की। बिग बाजार के खिलाफ पहली शिकायत सेक्टर-22 के विनोद कुमार और दूसरी शिकायत सेक्टर-15 के राहुल डोगरा ने दर्ज करवाई थी।
दोनों उपभोक्ताओं से कैरी बैग के लिए 18-18 रुपये
शिकायकर्ताओं ने बताया कि उन्होंने बिग बाजार से खरीदारी की थी। बिल में 18 रुपये कैरी बैग की अतिरिक्त राशि जोड़ दी। कमीशन में अपना लिखित जवाब दायर करते हुए बिग बाजार ने कहा कि उन्होंने बिजनेस पॉलिसी के तहत कैरी बैग का चार्ज लिया है। स्टोर में पोस्टर और बोर्ड लगाया हुआ है कि कैरी बैग के लिए अलग से चार्ज देना होगा।
बिग बाजार ने बंद किया कैरी बैग देना
अभी फिलहाल आप अगर बिग बाजार में कुछ खरीदारी करने जा रहे हैं तो वहां आपको कैरी बैग नहीं मिलेगा। बिग बाजार ने कैरी बैग देना बंद कर दिया है। अभी कंज्यूमर कमीशन में बिग बाजार के खिलाफ जिन भी केसों की सुनवाई हो रही है वो सभी लॉकडाउन से पहले या फिर वर्ष 2019 के है।
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