नाबालिग बेटी से छेड़छाड़ करने के आरोपित पिता को अदालत ने किया बरी
अपनी ही बेटी से छेड़छाड़ करने वाले पिता को जिला अदालत ने सबूतों के अभाव मेंं बरी कर दिया है।
By Sat PaulEdited By: Published: Tue, 02 Apr 2019 02:03 PM (IST)Updated: Tue, 02 Apr 2019 02:03 PM (IST)
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। अपनी ही बेटी से छेड़छाड़ करने वाले पिता को जिला अदालत ने सबूतों के अभाव मेंं बरी कर दिया है। बचाव पक्ष के वकील ने बताया कि अदालत में नाबालिग और उसकी मौसी हॉस्टाइल हो गई, जिसके चलते अदालत ने आरोपित पिता को बरी कर दिया। दर्ज मामले के मुताबिक, दिसंबर, 2018 को पीडि़ता ने सेक्टर-36 थाना पुलिस को शिकायत दी थी कि एक रात वह घर पर सोई थी कि अचानक उसके पिता ने उसके साथ छेड़छाड़ की। पीडि़ता ने पहले अपनी मां को सारी बात बताई। इसके बाद नाबालिग की मौसी ने चाइल्ड हेल्प लाइन नंबर और पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने पीडि़ता की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपित पिता को गिरफ्तार किया था।
युवती से छेड़छाड़ करने के मामले में युवक दोषी करार
युवती से छेड़छाड़ करने के मामले में जिला अदालत जज पूनम आर जोशी ने युवक को दोषी करार दिया है। दोषी की सजा पर फैसला अब मंगलवार को होगा। दोषी युवक की पहचान पंजाब के बलटाना निवासी मुकेश के रूप में हुई है। दर्ज मामले के मुताबिक, पीडि़ता ने 12 सितंबर 2018 को मौलीजागरां थाने में शिकायत दर्ज की थी कि 11 सितंबर की रात करीब 9 बजे वह अपने घर से पैदल पंचकूला सेक्टर-15 स्थित मार्केट में सब्जी खरीदने जा रही थी। अभी वह रायपुर कलां रोड पर टी-प्वांइट पर पहुंची ही थी कि एक 20 वर्षीय युवक उसका पीछा कर रहा था। बताया कि पीडि़ता अपने फोन पर अपनी मां से बात कर रही थी। तभी पीछे से आए युवक ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया और उसके साथ चलने की बात कही। जब युवती ने विरोध किया तो युवक ने उसको थप्पड़ मारा और मुझे घास में गिरा दिया। इतने में वहां दो आदमी आ गए, जिन्होंने उसको युवक से छुड़वाया। वहां इकट्ठी हुई भीड़ में से किसी ने पुलिस को फोन कर दिया और युवती ने फिर पुलिस को शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर युवक को गिरफ्तार किया था।
युवती से छेड़छाड़ करने के मामले में युवक दोषी करार
युवती से छेड़छाड़ करने के मामले में जिला अदालत जज पूनम आर जोशी ने युवक को दोषी करार दिया है। दोषी की सजा पर फैसला अब मंगलवार को होगा। दोषी युवक की पहचान पंजाब के बलटाना निवासी मुकेश के रूप में हुई है। दर्ज मामले के मुताबिक, पीडि़ता ने 12 सितंबर 2018 को मौलीजागरां थाने में शिकायत दर्ज की थी कि 11 सितंबर की रात करीब 9 बजे वह अपने घर से पैदल पंचकूला सेक्टर-15 स्थित मार्केट में सब्जी खरीदने जा रही थी। अभी वह रायपुर कलां रोड पर टी-प्वांइट पर पहुंची ही थी कि एक 20 वर्षीय युवक उसका पीछा कर रहा था। बताया कि पीडि़ता अपने फोन पर अपनी मां से बात कर रही थी। तभी पीछे से आए युवक ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया और उसके साथ चलने की बात कही। जब युवती ने विरोध किया तो युवक ने उसको थप्पड़ मारा और मुझे घास में गिरा दिया। इतने में वहां दो आदमी आ गए, जिन्होंने उसको युवक से छुड़वाया। वहां इकट्ठी हुई भीड़ में से किसी ने पुलिस को फोन कर दिया और युवती ने फिर पुलिस को शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर युवक को गिरफ्तार किया था।
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