कर्ज में डूबे किसान आत्महत्या न करें, अर्जी दायर कर बताएं समस्याएं : हाईकोर्ट
हाईकोर्ट ने लगातार आत्महत्या कर रहे किसानों से अपील की है कि वे खुदकुशी न करें। वे कोर्ट में अर्जी दायर कर अपनी समस्याएं बता सकते हैं, जिसपर जरूर अमल किया जाएगा।
जेएनएन, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अपील की है कि कर्ज में दबे किसान आत्महत्या न करें। कोर्ट ने सोमवार को कहा कि किसान अर्जी दायर कर अपनी समस्या बताएं चाहे कर्ज माफी का मुद्दा हो या फसल खरीद का, हाईकोर्ट उनकी हर समस्या पर उचित निर्देश जारी कर सकता है।
हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार व स्थानीय प्रशासन को आदेश दिए हैं कि पटियाला में 22 सितंबर से किसानों द्वारा किए जा रहे धरना-प्रदर्शन के दौरान किसानों को हर तरह की सुविधाएं दी जाएं। सोमवार को हाईकोर्ट को बताया गया कि धरने में बैठे किसानों को पानी व शौचालय तक की मुलभूत सुविधा देने में सरकार व स्थानीय प्रशासन नाकाम रहा है। धरने में कई वृद्ध व महिलाएं भी हैं, ऐसे में इनके लिए ये सुविधाएं दी जानी बेहद जरूरी हैं।
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जस्टिस एके मित्तल एवं जस्टिस अमित रावल की खंडपीठ ने किसानों और किसान संगठनों से अपील की है कि किसानों को जो भी समस्या है उसके बारे में किसान संगठन या कोई भी हाईकोर्ट में अर्जी दायर कर सकता है, लेकिन कोई भी आत्महत्या का रास्ता न अपनाए। हाईकोर्ट उनकी समस्या पर चर्चा कर उचित निर्देश जारी कर सकता है।
उल्लेखनीय है कि पटियाला में किसानों द्वारा धरने के आह्वान के बाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर पटियाला निवासियों की सुरक्षा की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि इस धरने के चलते कहीं पंचकूला जैसे हालात न बन जाएं। इसके बाद कोर्ट ने सरकार को सुरक्षा के उचित कदम उठाने के आदेश दिए थे।
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