Fancy Number Auction: गाड़ी के लिए फैंसी नंबर चाहिए तो हो जाएं तैयार,चंडीगढ़ RLA करेगा नीलामी; ऐसे करें अप्लाई
Fancy Number Auction In Chandigarh आरएलए विभाग वाहनों के फैंसी नंबर की ई-नीलामी करवा रहा है। नीलामी में ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया 17 मई सुबह 10 बजे से शुरू होगी। इच्छुक लोग 23 मई शाम पांच बजे तक अपना पंजीकरण करवा सकते हैं।

चंडीगढ़, अंकेश ठाकुर। चंडीगढ़ को कारों का शहर कहा जाता है। वहीं शहर के लोगों को गाड़ी के लिए फैंसी नंबर खरीदने का खासा क्रेज रहता है। लोग अपनी गाड़ी के लिए पसंदीदा नंबर लेने के लिए करोड़ों रुपये तक खर्च कर देते हैं। ऐसे में एक बार फिर से शहर में फैंसी नंबरों की ऑक्शन होने जा रही है।
आरएलए विभाग वाहनों के फैंसी नंबर की ई-नीलामी करवा रहा है। नीलामी में ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया 17 मई सुबह 10 बजे से शुरू होगी। इच्छुक लोग 23 मई शाम पांच बजे तक अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। वहीं ई-नीलामी के लिए बोली 24 मई सुबह 10 से 26 मई शाम पांच बजे तक लगा सकेंगे। बोली लगाकर लोग अपनी मनपसंद का नंबर खरीद सकते हैं।
नई सीरीज के साथ पुरानी सीरीज के नंबर का भी होगा ऑक्शन
रजिस्ट्रिंग एंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी (आरएलए) की तरफ से इस बार ई-नीलामी में नई सीरीज सीएच 01 सीक्यू के नंबरों की बोली लगाएगा। नई सीरीज के साथ-साथ पुरानी सीरीज के बचे हुए फैंसी नंबरों की भी ऑक्शन करेगा। पुरानी सीरीज में सीएच01 सीपी, सीएच 01सीएन, सीएच 01सीएम, सीएच01सीएल, सीएच 01सीके, सीएच01सीजे, सीएच01सीजी, सीएच 01सीएफ, सीएच 01सीई, सीएच 01सीडी, सीएच 01सीसी को शिमाल किया गया है।
इसके अलावा सीएच 01सीबी, सीएच 01सीए, सीएच 01बीजेड, सीएच 01बीवाई, सीएच 01बीडब्ल्यू, सीएच 01बीएक्स, सीएच 01बीवी, सीएच01बीटी, सीएच 01बीएस, सीएच 01बीआर, सीएच 01बीपी, सीएच 01बीएन, सीएच 01बीएम, सीएच 01 बीएल, सीएच 01बीके, सीएच 01बीजे और सीएच 01बीएच को भी शामिल किया जाएगा। पुरानी सीरीज के नंबरों का रिजर्व प्राइज 10 हजार रुपये रखा गया है।
विभाग की वेबसाइट पर करना होगा पंजीकरण
फैंसी नंबरों की ई-नीलामी के लिए वाहन मालिक खुद को परिवहन विभाग की वेबसाइट https://vahan.parivahan.gov.in/fancy और चंडीगढ़ प्रशासन के परिवहन विभाग की वेबसाइट www.chdtransport.gov.in में पंजीकृत कर सकता है। वाहन मालिक जिसने चंडीगढ़ में वाहन खरीदा है और उसका शहर में ही स्थायी पता हो वह ई-नीलामी में भाग ले सकता है। इसके अलावा बिक्री फार्म यानी फार्म नंबर-21, आधार कार्ड और शहर का एड्रेस प्रूफ देना अनिवार्य है। स्वयं को पंजीकृत करने के बाद विभाग की वेबसाइट शुल्क भी जमा करना होगा।

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