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कार के साथ टक्कर में हुई थी स्कूटर सवार की मौत, परिवार को मिला 11 लाख रुपये मुआवजा

चंडीगढ़ जिला अदालत ने सड़क हादसे में अपनी जान गवां बैठे हरमल के परिवार को 11 लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश दिए हैं।

By Sat PaulEdited By: Published: Sun, 17 Feb 2019 11:03 AM (IST)Updated: Sun, 17 Feb 2019 11:03 AM (IST)
कार के साथ टक्कर में हुई थी स्कूटर सवार की मौत, परिवार को मिला 11 लाख रुपये मुआवजा
कार के साथ टक्कर में हुई थी स्कूटर सवार की मौत, परिवार को मिला 11 लाख रुपये मुआवजा

चंडीगढ़, [राजन सैनी]। चंडीगढ़ जिला अदालत ने सड़क हादसे में अपनी जान गवां बैठे हरमल के परिवार को 11 लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। मृतक की पहचान पंजाब के जिला मोहाली के गांव सुहाली निवासी हरमल सिंह के रूप में हुई है। हरमल के परिवार ने जिला अदालत में याचिका दायर कर 50 लाख रुपये मुआवजे की मांग की थी। दायर याचिका में बताया कि 1 अप्रैल, 2018 को हरमल अपने स्कूटर से सुबह करीब 8:30 बजे खरड़-कुराली रोड़ स्थित गांव सुहारा की तरफ जा रहा था। गांव के बस स्टॉप के पास जब वह अपने स्कूटर को रोक कर खड़े हुए थे, तो कुराली की तरफ से आ रही एक कार ने हरमल सिंह को टक्कर मार दी।

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कार को हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी निवासी अमरनाथ शर्मा चला रहा था। बताया कि वह बहुत ही गलत तरीके से और तेज गति से कार को चला रहा था, जिसकी वजह से ये घटना हुई। हादसे में हरमल सिंह को काफी गंभीर चोटें लगी। हरमल को तुरंत पीजीआइ में भर्ती किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं अपना पक्ष रखते हुए बचाव पक्ष ने कहा कि हादसा उनकी कार से नहीं हुआ है। उन्हें इस मामले में मुआवजा राशि लेने के लिए फंसाया जा रहा है। दोनों पक्षों की बात को सुनने के बाद जिला अदालत ने ड्राइवर और कार मालिक द्वारा मृतक के परिवार को 11,74,420 रुपये 7.5 प्रतिशत प्रतिशत ब्याज के साथ देने के आदेश दिए हैं।

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