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अहातों में अल्कोमीटर अनिवार्य, थ्री और फोर स्टार होटल के रूम में मिनी बार को मंजूरी

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए चंडीगढ़ प्रशासन ने नई एक्साइज पॉलिसी को मंजूरी दे दी है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 04 Mar 2021 07:34 AM (IST)Updated: Thu, 04 Mar 2021 07:34 AM (IST)
अहातों में अल्कोमीटर अनिवार्य, थ्री और फोर स्टार होटल के रूम में मिनी बार को मंजूरी
अहातों में अल्कोमीटर अनिवार्य, थ्री और फोर स्टार होटल के रूम में मिनी बार को मंजूरी

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ :

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वित्त वर्ष 2021-22 के लिए चंडीगढ़ प्रशासन ने नई एक्साइज पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। एडवाइजर मनोज परिदा ने एक्साइज पॉलिसी पर प्रशासक के सामने पॉलिसी की विस्तृत प्रेजेंटेशन दी। जिसके बाद प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने इसे मंजूरी के आदेश दिए। नई एक्साइज पॉलिसी में आहातों पर अल्कोमीटर फेसिलिटी को अनिवार्य कर दिया गया है। अभी तक यह रेस्टोरेंट और होटल के लिए ही जरूरी था। लेकिन अब अहातों को भी इन्हें लगाना होगा। वहीं पॉलिसी में बदलाव करते हुए थ्री स्टार और फोर स्टार होटल के रूम में मिनी बार खोलने की मंजूरी दे दी गई है। अब इन होटलों के रूम में भी मिनी बार की सुविधा मिल सकेगी। अभी तक फाइव स्टार या इससे ऊपर की केटेगरी के होटल में ही रूम के अंदर मिनी बार बनाया जा सकता था। नई पॉलिसी में 700 करोड़ रुपये का रेवेन्यू जुटाने का लक्ष्य तय किया गया है। हॉस्पिटेलिटी इंडस्ट्री एंड टूरिज्म को चंडीगढ़ में बढ़ावा देने के लिए इस बार होटल, रेस्टोरेंट और बार की लाइसेंस फीस में इजाफा नहीं किया गया है। जो फीस पिछले साल दे रहे हैं वही आगे भी देनी होगी। नई पॉलिसी एक अप्रैल से लागू होगी। 31 मार्च तक पुरानी पॉलिसी ही जारी रहेगी। अब 94 की जगह 96 होंगे ठेके

नई एक्साइज पॉलिसी में शराब ठेकों की संख्या 94 से बढ़ाकर 96 कर दी गई है। ठेके पूरी तरह से ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत ई-टेंडरिग सिस्टम से आवंटित किए जाएंगे। यह प्रक्रिया पारदर्शी होगी। किसी का वर्चस्व न रहे इसके लिए फर्म, कंपनी या व्यक्ति 10 ठेके तक ही ले सकता है। प्रशासन ने 10 ठेके की समय सीमा निर्धारित की है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत ठेके और अहाते के पास लाइसेंसी को साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा। ऐसा नहीं करने पर पेनल्टी लगेगी। लो अल्कोहल को बढ़ावा

लो अल्कोहलिक कंटेंट बेवरेजिस को बढ़ावा देने के लिए नई पॉलिसी में प्रावधान किया गया है। जिसके तहत बीयर की नई केटेगरी सुपर माइल्ड बीयर को मंजूरी दी गई है। इसमें अल्कोहलिक कंटेंट 3.5 फीसद तक ही होगा। साथ ही बीयर, वाइन को बढ़ावा देने खासकर इंडियन वाइन इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए लाइसेंस फीस और एक्साइज ड्यूटी इस बार नहीं बढ़ाई गई है। भारत में बनी विदेशी शराब होगी महंगी

भारत में बनी भारतीय ब्रैंड की शराब महंगी नहीं होगी। कंट्री लीकर पर एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी नहीं की गई है। जबकि भारत में बनने वाली विदेशी शराब इंडियन मेड फॉरेन लीकर पर एक्साइज टैक्स छह फीसद बढ़ाए गए हैं। जिससे यह छह फीसद तक महंगी हो जाएगी। इसकी बोतल अब 50 से 100 रुपये तक महंगी मिलेगी। देसी शराब और बीयर महंगी नहीं होगी। इसकी बोतल पहले जितने रेट पर ही मिलेगी। हालांकि पंजाब और हरियाणा से अभी भी चंडीगढ़ में शराब सस्ती रहेगी। काऊ सेस आगे भी जारी रहेगा। नई पॉलिसी में बोटलिग प्लांट के लिए लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। सभी केटेगरी में बढ़ाया कोटा

शराब का कोटा सभी केटेगरी में बढ़ाया गया है। इंडियन मेड फॉरेन लीकर का कोटा 100 से बढ़ाकर 110 लाख प्रूफ लीटर कर दिया गया है। कंट्री लीकर का कोटा आठ से बढ़ाकर 12 लाख प्रूफ लीटर किया गया है। फॉरेन लीकर का कोटा 3.30 से बढ़ाकर 3.50 लाख प्रूफ लीटर किया गया है।


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