पंचायत चुनाव में ईवीएम इस्तेमाल की मांग, हाईकोर्ट का आयोग को नोटिस
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़: पंजाब में आगामी पंचायत चुनाव में मतदान के लिए ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़: पंजाब में आगामी पंचायत चुनाव में मतदान के लिए ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों) का इस्तेमाल किए जाने की माग पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब राज्य चुनाव आयोग को 28 मई के नोटिस जारी कर दिए हैं। पंजाब राज्य और अन्य उत्तरदाताओं के खिलाफ उनकी याचिका में इस मामले में गुरिंदर सिंह और चार अन्य ने हाईकोर्ट में दायर याचिका में माग की है कि पंचायत चुनाव में मतों की गिनती भी गाँवों की बजाए ब्लॉक स्तर पर की जानी चाहिए। न कि गाव के स्तर पर ब्लॉक स्तर पर मतगणना के लाभ बताते हुए याचिकाकर्ताओं ने ने कहा है कि इससे मतगणना पर होने वाले सुरक्षा खर्च और चुनाव विवादों को कम किया जा सकता है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, इससे देर रात तक मतों की गिनती के लिए गिनती कर्मचारियों पर अवाछित दबाव भी नहीं होगा और ई वी एम से मतगणना भी तेजी से हो पाएगी।