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आज से कोरोना को लेकर पंजाब में कड़े कदम लागू, जानें क्‍या हैं नई गाइडलाइंस

पंजाब में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सरकार ने कई आपात कदम उठाए हैं। अब शहरों में शुक्रवार से शाम सात बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू रहेगा।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Thu, 20 Aug 2020 06:40 PM (IST)Updated: Fri, 21 Aug 2020 09:14 AM (IST)
आज से कोरोना को लेकर पंजाब में कड़े कदम लागू, जानें क्‍या हैं नई गाइडलाइंस
आज से कोरोना को लेकर पंजाब में कड़े कदम लागू, जानें क्‍या हैं नई गाइडलाइंस

चंडीगढ़, जेएनएन। पंजाब सरकार ने राज्‍य में‍ कोराेना के मामले के बढ़ने के मद्देनजर बड़ा कदम उठाया है। राज्‍य के मुख्‍यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कई आपात कदम उठाने की घोषणा की है। राज्‍य के शहरों और बड़े कस्‍बों में अब शाम सात बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। पहले रात नौ बजे से कर्फ्यू लगाया गया था। इसके साथ ही बसों और अन्‍य वाहनों में 50 फीसदी यात्री ही सफर कर सकेंगे। इसके साथ ही कार्यालयों में 50 फीसदी कर्मचारी ही मौजूद रह सकेंगे। यह व्‍यवस्‍था शुक्रवार से लागू होगी।

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शाम सात बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू, बाजारों व कार्यालयाें को लेकर भी प्रतिबंध लागू

पंजाब में कोरोना वायरस मामलों के तेजी से वृद्धि काे लेकर मुख्यमंत्री कैप्‍टन अमरिंदर सिंह ने उच्‍चस्‍तीय बैठक में हालात की समीक्षा की। इसके बाद राज्‍य में आपात कदम उठाने की मांग की। उन्‍होंने कहा कि वीकेंड लॉकडाउन के साथ शुक्रवार से पंजाब के सभी 167 शहरों/कस्बों में शाम 7 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा।

कोराेना वायरस पर समीक्षा बैठक करते पंजाब के मुख्‍यमंत्री कैप्‍टन अमरिंदर सिंह।

कैप्‍टन अम‍रिंदर सिंह ने कहा कि पंजाब में विवाह समारोह और अंतिम संस्कार को छोड़कर सभी तरह की सभाओं पर 31 अगस्त तक रोक रहेगी। इसके साथ ही सार्वजनिक वाहनोें को लेकर भी उन्‍होंने प्रतिबंध का ऐलान किया। कैप्‍टन अमरिंदर ने कहा कि बसों और ट्रांसपोर्ट वाहनों में अब क्षमता से सिर्फ 50 फीसद यात्री ही बैठेंगे। प्राइवेट कार और फोरव्हीलर में तीन लोगों को ही यात्रा करने की अनुमति होगी।

मुख्‍यमंत्री कैप्‍टन अमरिेंदर सिंह ने कहा कि पंजाब के पांच सबसे ज्यादा कोरोना वायरस प्रभावित जिलों अमृतसर, लुधियाना, जालंधर, पटियाला और मोहाली में केवल 50 फीसद गैरजरूरी सामान की दुकानें खुलेंगी। इन पांच शहरों में सरकारी और निजी संस्थान में 50 फीसद कर्मचारी क्षमता के साथ काम हाेगा।

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने डीजीपी दिनकर गुप्ता को सख्त निर्देश दिए है कि वह यकीनी बनाए कि अन्य कोई भी समारोह आयोजित न हो जिसमें भीड़ जमा होती है। कर्फ्यू को लेकर नए नियम 21 अगस्त से लागू हो जाएंगे।

कोविड-19 को लेकर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वीरवार को एक उच्चस्तरीय बैठक की। कोरोना वायरस के कारण 920 लोगों की हो चुकी मृत्यु और रोजाना आ रहे हजारों मरीजों को देखते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, बस बहुत हो गया। अब 'युद्ध' जैसी तैयारी करनी होगी। मुख्यमंत्री ने सरकारी और निजी संस्थानों में  कर्मचारियों की संख्या 50 फीसदी करने के निर्देश जारी करते हुए कहा,  शुक्रवार 21 अगस्त से राज्य के सभी 167 शहरों व कस्बों में रात का कर्फ्यू शुरू हो जाएगा। अभी तक रात नौ बजे से कर्फ्यू लग रहा था।

अमृतसर, लुधियाना, जालंधर, पटियाला और एसएएस नगर (मोहाली) में सबसे ज्‍यादा कोविड-19 केस को देखते हुए पंजाब सरकार ने इन जिलों में सार्वजनिक परिवहन में यात्रियों की क्षमता को 50 फीसदी करने के आदेश दिए है। वहीं, कार में भी तीन यात्री ही सफर कर सकते है। मुख्यमंत्री ने इन जिलों के डिप्टी कमिश्नरों को निर्देश दिए कि 50 फीसदी से ज्यादा गैर-आवश्यक दुकानें न खुलें। यह भी सुनिश्चित करे कि दुकानों को भीड़ न इकट्ठा हो।

बता दें कि राज्य के कुल कोरोना मरीजों में से 80 फीसदी केस इन पांच जिलों में ही संबंधित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य एक 'स्वास्थ्य आपातकाल' की स्थिति से गुजर रहा है। इस लिए कठोर कदम उठाने की आवश्यकता थी और कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा,  हालांकि वर्तमान में मामले मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में केंद्रित थे लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में भी वृद्धि देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि यदि आवश्यक पड़ी तो यात्रा पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। वहीं, 31 अगस्त को पंजाब सरकार पुन: कोडिव-19 को लेकर रिव्यू करेगी।

ये कदम उठाए गए-

- राज्य के सभी 167 शहरों व बड़े कस्‍बों में शाम सात बजे से सुबह पांच बजे तक रहेगा कर्फ्यू।

- शादी और संस्कार को छोड़ सभी समारोह पर 31 अगस्त तक लगाया प्रतिबंध।

- पांच जिलों में सार्वजनिक वाहनों में यात्री क्षमता 50 फीसदी की।

- पांच जिलाें में केवल 50 फीसद गैरजरूरी सामान की दुकानें खुलेंगी।

- पांच शहरों में सरकारी और निजी संस्थान में 50 फीसद कर्मचारी क्षमता के साथ काम हाेगा।

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