Move to Jagran APP

पत्नी पर गोली चलाने के मामले में डीएसपी अतुल सोनी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज Chandigarh news

इस अग्रिम जमानत की याचिका का पुलिस ने सख्त विरोध करते कहा कि जिस पिस्टल से फायर किया गया है वह लाइसेंसी नहीं है।

By Edited By: Published: Thu, 23 Jan 2020 08:29 PM (IST)Updated: Fri, 24 Jan 2020 03:26 PM (IST)
पत्नी पर गोली चलाने के मामले में डीएसपी अतुल सोनी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज Chandigarh news
पत्नी पर गोली चलाने के मामले में डीएसपी अतुल सोनी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज Chandigarh news

मोहाली, जेएनएन। अपनी पत्नी सुनीता सोनी पर गोली चलाने के मामले में डीएसपी अतुल सोनी द्वारा मोहाली के एडीशनल जिला सेशन जज गरीश की अदालत में वकील के जरिए अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी। अतुल सोनी ने दायर याचिका में अदालत को बताया कि उसको इस मामले में फंसाया जा रहा है। उसने न तो कोई फायर किया है और न ही किसी को कोई चोट पहुंचाई है। उन्होंने पिस्टल बरामद होने के मामले में भी अदालत को बताया कि उक्त पिस्टल के बारे में वह कुछ नहीं जानता। उन्होंने अदालत के ध्यान में लाया कि पुलिस ने धारा-498ए जो लगाई है, उसका कोई आधार नहीं है क्योंकि उनकी शादी को करीब 25 साल हो गए हैं।

loksabha election banner

उधर, वीरवार को अदालत में अतुल सोनी की पत्नी सुनीता सोनी भी उपस्थित थी। बताया जा रहा है कि वह अपने पति के हक में बयान देने के लिए आई थी लेकिन अदालत में सुनीता सोनी के बयान दर्ज नहीं हुए। इस अग्रिम जमानत की याचिका का पुलिस ने सख्त विरोध करते कहा कि जिस पिस्टल से फायर किया गया है, वह लाइसेंसी नहीं है, इसके लिए उक्त पिस्टल के बारे में अतुल सोनी से पूछताछ की जानी है। अदालत ने सरकारी पक्ष व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद डीएसपी अतुल सोनी की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी।

यह था मामला

शनिवार रात चंडीगढ़ के एक क्लब में डीएसपी अतुल सोनी व उसकी पत्नी सुनीता सोनी के बीच हुए झगड़े के बाद दोनों बच्चों सहित मोहाली पहुंचे। मोहाली पहुंचने के बाद रविवार की सुबह सुनीता सोनी ने अतुल सोनी पर उसे गोली मारने का आरोप लगाया और पुलिस ने उस दिन धारा-307, आ‌र्म्स एक्ट, 498ए के तहत मामला दर्ज किया था। अगले ही दिन सुनीता सोनी ने यू-टर्न लेते हुए पुलिस को गोली चलाने की दी गई शिकायत से मुकर गई थी।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.