मोहाली में पटाखे बेचने के लिए अगले माह निकाला जाएगा ड्रा, 30 अक्टूबर तक कर सकेंगे आवेदन
जिले में आतिशबाजी बेचने के लिए आरजी लाइसेंस तथा परमिशन जारी किए जाएंगे। लोगों के द्वारा किए गए आवेदन पत्रों पर कार्यवाही करते हुए जिला प्रशासनिक परिसर में पांच नवंबर को दोपहर 230 बजे ड्रॉ निकाला जाएगा। बिना परमिशन आतिशबाजी या पटाखों की बिक्री करना गैरकानूनी होगा।
मोहाली, जेएनएन। जिले में आतिशबाजी बेचने के लिए डीसी मोहाली गिरीश दयालन की ओर से निर्देश जारी कर दिए हैं। आतिशबाजी बेचने वाले 28 से 30 अक्टूबर की शाम 5:00 बजे से पहले जिले के सेवा केंद्रों में अपने आवेदन जमा करवा सकते है। लोगों के द्वारा किए गए आवेदन पत्रों पर कार्यवाही करते हुए जिला प्रशासनिक परिसर में पांच नवंबर को दोपहर 2:30 बजे ड्रॉ निकाला जाएगा।
जिले में आतिशबाजी बेचने के लिए आरजी लाइसेंस तथा परमिशन जारी किए जाएंगे। वहीं गुरुपर्व पर भी दो दिन के लिए सफल बोलीदाता आतिशबाजी बेच सकेंगे। जिन्हें प्रशासन के द्वारा परमिशन दी गई होगी। बिना परमिशन या लाइसेंस के जिले में आतिशबाजी या पटाखों की बिक्री करना पूरी तरह से गैरकानूनी होगा और ऐसा किए जाने पर दोषी के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जाएगी।
जिन लोगों को प्रशासन की तरफ से आतिशबाजी बेचने की परमिशन दी जाएगी। वह लोग दीपावली से तीन दिन पहले यानि 12, 13 तथा 14 नंबवर को प्रशासन की तरफ से निर्धारित जगहों पर आतिशबाजी बेच सकेंगे। सुबह 10:00 बजे से लेकर शाम को 7:30 बजे तक आतिशबाजी बेचने की परमिशन दी जाएगी। इस समय सीमा से पहले या बाद में आतिशबाजी बेचना गैरकानूनी होगा। इस नियम का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
पर्यावरण तथा प्रदूषण को कंट्रोल में रखने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से जिले में आतिशबाजी चलाने के लिए भी समय सीमा निर्धारित की गई है। डीसी ने बताया कि दीपावली वाले दिन रात 8:00 बजे से लेकर 10:00 बजे तक ही आतिशबाजी करने की अनुमति दी गई। वहीं गुरु पर्व वाले दिन भी लोग शाम 4:00 से 5:00 के बीच तथा रात को 9:00 बजे से लेकर 10:00 बजे तक पटाखे जला सकते हैं। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय सीमा से पहले या बाद में आतिशबाजी करना पूरी तरह से गैरकानूनी होगा और ऐसा करने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जाएगी। आतिशबाजी बेचने के लिए लाइसेंस तथा परमिशन के लिए हर प्रकार की जानकारी जिला प्रशासन की वेबसाइट पर उपलब्ध है।