मनमर्जी से घर में नहीं रख सकेंगे डॉग
अगर आपने घर में पेट डॉग हैं या रखने की सोच रहे हैं तो इनकी ब्रीड का चयन सोच समझकर करें।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : अगर आपने घर में पेट डॉग हैं या रखने की सोच रहे हैं तो इनकी ब्रीड का चयन सोच समझकर करें। घर में किन ब्रीड के पेट डॉग रख सकते हैं, यह प्रशासन तय करेगा। ब्रीड चयन का फैसला अप्रैल के पहले सप्ताह में होने वाली एडमिनिस्ट्रेटर्स एडवाइजरी काउंसिल की मीटिग में लिया जाएगा। अभी तक रेजिडेंट्स अपनी मर्जी से पसंदीदा ब्रीड का डॉग रखते हैं। बहुत से रेजिडेंट्स तो कई पेट डॉग्स साथ रखते हैं। लेकिन इस छूट का कई लोग गलत फायदा उठा रहे हैं। इससे पिटबुल जैसे प्रतिबंधित किस्म के डॉग भी रखे जा रहे हैं। चंडीगढ़ में 10 से अधिक ब्रीड के डॉग रखे जा रहे हैं। पिटबुल द्वारा काटे जाने के आ चुके मामले
प्रतिबंधित पिटबुल द्वारा काटे जाने का पिछले सप्ताह ही मामला सामने आया था। एक पिटबुल डॉग ने युवती को कई जगह से काट लिया था। इस मामले में शिकायत पर पुलिस ने केस तक दर्ज किया था। इससे पहले भी पिटबुल के कई मामले सामने आ चुके हैं। इसको देखते हुए प्रशासन ने अब डॉग ब्रीड को चिह्नित कर मंजूरी देने की तैयारी की है। अपार्टमेंट एक्ट पर भी एडवाइजरी काउंसिल में फैसला
अपार्टमेंट एक्ट के तहत अलग फ्लोर की रजिस्ट्री को शुरू किया जाए इस पर भी एडवाइजरी काउंसिल की मीटिग में फैसला लिया जाएगा। इसे भी एडवाइजरी काउंसिल के एजेंडे में शामिल किया गया है। काउंसिल के मेंबर्स से विस्तृत चर्चा और सुझाव के बाद इस पर प्रशासन फैसला लेगा। यह जानकारी एडवाइजर मनोज कुमार परिदा ने सोमवार को यूटी गेस्ट हाउस में दी। इससे पहले अपार्टमेंट एक्ट पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। हालांकि चोरी छिपे अभी भी फ्लोर वाइज रजिस्ट्री हो रही हैं। लेकिन लोग इसे लीगल करने की मांग लंबे समय से कर रहे हैं। इसी को देखते हुए अब काउंसिल के सामने यह एजेंडा लाया जा रहा है।