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नाबालिग से दुष्कर्म करने वाला दोषी करार, सजा पर 25 मार्च को होगा फैसला

नाबालिग से दुष्कर्म मामले में जिला अदालत ने आरोपित सन्नी को दोषी करार दिया है। दोषी की सजा पर फैसला अब 25 मार्च को होगा।

By Vipin KumarEdited By: Published: Fri, 22 Mar 2019 09:27 AM (IST)Updated: Fri, 22 Mar 2019 09:27 AM (IST)
नाबालिग से दुष्कर्म करने वाला दोषी करार, सजा पर 25 मार्च को होगा फैसला
नाबालिग से दुष्कर्म करने वाला दोषी करार, सजा पर 25 मार्च को होगा फैसला

जेएनएन, चंडीगढ़: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में जिला अदालत ने आरोपित सन्नी को दोषी करार दिया है। दोषी की सजा पर फैसला अब 25 मार्च को होगा। वहीं सुबूतों के अभाव के चलते अदालत ने सन्नी की भाभी पुष्पा को बरी कर दिया है। सेक्टर-31 थाना पुलिस ने पीडि़ता की शिकायत के आधार पर सन्नी व उसकी भाभी पुष्पा के खिलाफ वर्ष 2017 में केस दर्ज किया था। दर्ज मामले के मुताबिक, 17 वर्षीय पीडि़ता ने बताया था कि सन्नी उनके घर की उपरी मंजिल पर अपने भाई और भाभी के साथ किराए पर रहता है। एक दिन सन्नी की भाभी पुष्पा ने उसे अपना फेसियल करवाने के बहाने से अपने कमरे में बुला लिया। जैसे ही वह कमरे में पहुची तो पुष्पा ने उसे कमरे में बुलाने पर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। इसके बाद पुष्पा ने अपने देवर के साथ शारीरिक संबंध बना लेने की बात कही और कहा कि बाद में मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगी।

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इसके बाद सन्नी ने जबरन उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। कुछ समय बाद पीडि़ता गर्भवती हो गई। सन्नी गर्भवती होने की जांच करने के लिए एक मशीन अपने साथ लेकर आया, जिसकी जांच में पाया गया कि वह गर्भवती हो चुकी है। इसके बाद सन्नी ने उससे शादी करने से इंकार कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर सन्नी और पुष्पा पर आइपीसी की धारा 342, 376, 506, 120बी और पॉक्सो एक्ट की धारा 4 और 6 के तहत केस दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया था। 

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