चंडीगढ़ में मोबाइल शोरूम मालिक को जिला अदालत ने सुनाई दो साल की सजा, जानें पूरा मामला
चंडीगढ़ सेक्टर- 43 स्थित जिला अदालत ने शहर में मोबाइल शोरूम मालिक को दो साल की सजा सुनाई है। वहीं कोर्ट ने उसे 32 लाख रुपये लौटाने के भी आदेश दिए हैं। मामला चेक बाउंस से जुड़ा हुआ है।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। जिला अदालत में चेक बाउंस मामले की सुनवाई हुई, जिसमें चार साल बाद शिकायतकर्ता को न्याय मिला। जज गुरदीप कौर की अदालत में साई एंटरप्राइजेज और जूनेजा कॉम्यूनिकेशन के बीच में चल रहे केस में फैसला सुनाया। चेक बाउंस मामले साल 2017 में सेक्टर-19 थाने में केस दर्ज हुआ था। सुनवाई के दौरान जज ने सेक्टर-29 स्थित जूनेजा कॉम्यूनिकेशन के मालिक कमलदीप जूनेजा को दो साल की सजा सुनवाई और 32 लाख रुपये वापस करने का आदेश दिया है।
कमलदीप जूनेजा के खिलाफ साई एंटरप्राइजेज के मालिक रमेश कुमार मनचंदा ने शिकायत दी थी। कमलदीप जूनेजा का शहर में जूनेजा कॉम्यूनिकेशन नाम से मोबाइल शोरूम है। आठ फरवरी 2016 से 14 सितंबर 2017 तक आरोपित कमलदीप के साथ व्यापार किया था। धीरे धीरे आरोपित ने भुगतान करना कम कर दिया। 31 मार्च 2017 तक बकाया राशि 23 लाख 57 हजार 36 रुपये तक पहुंच गई थी। इस दौरान जूनेजा कॉम्यूनिकेशनके मालिक कमलदीप ने कुछ राशि का भुगतान तो किया लेकिन पूरी राशि फिर भी नहीं दी। जब आरोपित कमलदीप पर 16 लाख रुपये से ज्यादा की राशि बकाया हुई तो रमेश ने कमलदीप से राशि का भुगतान करने के लिए कहा।
रमेश ने बताया कि इस मामले में जब वह चंडीगढ़ में थे तो उनके अकाउंटेंट कम मैनेजर दीपक गोयल और सेल्समैन शेरखान ने कई डीलरों की मिलीभगत से साई एंटरप्राइजेज के साथ करोड़ों रुपये का घोटाला किया। इसकी शिकायत सेक्टर-19 थाने को दी थी। वहीं इस केस से जुड़े कई डीलरों पर चैक बाउंस के केस चल रहे हैं। इनमें से 7-8 डीलरों ने जिला अदालत में अपनी बनती राशि जमा करवा दी है। इसी मामले में जज गुरदीप कौर ने आरोपित सेक्टर-29 स्थित जूनेजा कॉम्यूनिकेशन के मालिक कमलदीप जूनेजा को दो साल की सजा सुनाई और 16 लाख रुपये के बदले दोगुनी राशि 32 लाख रुपये जमा करवाने के लिए कहा।