यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jun 02, 2017 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
कोर्ट ने दिया कैप्टन को दिल्ली का बंगला खाली करने का आदेश
दिल्ली कोर्ट ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को दिल्ली में आवंटित बंगला खाली करने के आदेश दिए हैं। कैप्टन को यह बंगला सांसद रहते हुए अलॉट किया गया था।

जेएनएन, चंडीगढ़। दिल्ली की एक अदालत ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को दिल्ली में सांसद रहते हुए अलॉट किए गए सरकारी मकान को खाली करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि अब वह सांसद नहीं हैं, इसलिए उन्हें आवंटित बंगले में रहने का अधिकार नहीं है।
बता दें, कैप्टन ने एस्टेट अफसर के फैसले को खारिज करने के लिए याचिका दाखिल की थी, जिस पर अदालत ने याचिका खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया। एस्टेट अफसर ने 24 मार्च को कैप्टन को बंगला खाली करने को कहा था।
अपने याचिका में कैप्टन ने कहा था कि उन्हें बंगला 2019 तक के लिए मिला था। साथ ही वह बाजार मूल्य के हिसाब से इसका किराया भी अदा कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि अब वह संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं, लिहाजा उन्हें बंगले में रहने का अधिकार नहीं है।
