बहिबल कलां गोलीकांड: पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी व आइजी उमरानंगल को मिली अग्रिम जमानत
बहिबल कलां गोलीकांड के मामले में पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी व निलंबित आइजी परमराज सिंह उमरानंगल की अग्रिम जमानत हाई कोर्ट स्वीकार कर दी है। गत सप्ताह इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया था।
जेएनएन, चंडीगढ़। बहिबल कलां गोलीकांड मामले में फंसे निलंबित आइजी परमराज सिंह उमरानंगल व पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी की अग्रिम जमानत पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने स्वीकार कर दी है। हाई कोर्ट ने दोनों को 8 मार्च को फरीदकोट कोर्ट में पेश होने के भी निर्देश दिए हैैं। इससे पूर्व हाई कोर्ट ने 25 फरवरी को दोनों की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। जस्टिस राजमोहन सिंह की बेंच के समक्ष पिछले सप्ताह दोनों की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर सुनवाई चल रही थी, जो 25 फरवरी को खत्म हुई। सभी पक्षों की दलीलें, सबूत और मामले से जुड़े सभी दस्तावेज देखने के बाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
गौरतलब है की बहिबल कलां गोलीकांड मामले की जांच कर रही पंजाब पुलिस की एसआइटी ने इस मामले में गत वर्ष उमरानंगल को नामजद किया था। इस साल 15 जनवरी को उनके खिलाफ ट्रायल कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल कर दी गई थी। इसके बाद उमरानंगल ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत के लिए फरीदकोट जिला अदालत में याचिका दायर की थी। जिला अदालत ने उमरानंगल को राहत देने से इन्कार करते हुए अग्रिम जमानत याचिका रद कर दी थी। इसके बाद उमरानंगल ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अग्रिम जमानत की मांग की।
वहीं, इस मामले में पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी भी आरोपित हैं। उनके खिलाफ भी फरीदकोट जिला अदालत में केस चल रहा है। सैनी ने पहले इसी मामले में फरीदकोट जिला अदालत में अग्रिम जमानत की मांग को लेकर याचिका दायर की थी, जिसे जिला अदालत ने 12 फरवरी को खारिज कर दिया था । इसके बाद सैनी ने भी अब हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अग्रिम जमानत की मांग की है।