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शेड अलॉटमेंट घोटालाः कांग्रेस नेता बबला को डेढ़ साल कैद की सजा

कल एससएसटी आंदोलन के कारण शेड अलाटमेंट घोटाले के दोषी बबला को डेढ़ साल कैद की सजा सुनाई गई है।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Tue, 03 Apr 2018 09:05 AM (IST)Updated: Tue, 03 Apr 2018 04:48 PM (IST)
शेड अलॉटमेंट घोटालाः कांग्रेस नेता बबला को डेढ़ साल कैद की सजा
शेड अलॉटमेंट घोटालाः कांग्रेस नेता बबला को डेढ़ साल कैद की सजा

चंडीगढ़ [कुलदीप शुक्ला]। सब्जी मंडी के शेड अलाटमेंट मामले में कांग्रेस पार्षद बबला को डेढ़ वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है। बबला की सजा पर फैसला सोमवार को होना था, लेकिन एससी-एसटी मामले में बंद के ऐलान को मद्देनजर सुरक्षा-व्यवस्था को लेकर बबला को कोर्ट में पेश नहीं किया जा सका था। जिला कोर्ट ने मामले आज सजा सुनाई। इस मामले में जिला अदालत पहले भी बबला को दोषी करार दे चुकी है।

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तीन साल से कम सज़ा होने पर बबला को जमानत मिल सकती है। सजा कम होने के कारण उनकी पार्षद की कुर्सी भी बची रहेगी। बता दें, इससे पहले 27 मार्च को दोषी करार देते हुए सजा सुनाने की तारीख 31 मार्च तय की थी। पर 31 मार्च को बचाव पक्ष के वकील ने एक अपील दायर कर कहा था कि बबला के खिलाफ वहीं केस चल रहा है जिसमें पहले उनको निचली अदालत दोषी करार देकर एक साल के अच्छे आचरण व जुर्माने पर छोड़ चुकी है। बाद में स्टेट की तरफ से दोबारा सजा की अपील दायर करने के बाद केस बदल नहीं जाता।

इस पर कोर्ट ने स्टेट से उसका पक्ष मांगा तो उन्होंने थोड़ा समय मांग लिया। उसके बाद जिला अदालत ने फैसले की तारीख 2 अप्रैल तय की थी। पिछली पेशी के दौरान कोर्ट रूम में बबला रो भी पड़ा था। उसने दलील पेश कर नरमी बरतने की अपील की थी। कहा था कि उसके 84 वर्षीय पिता हार्ट के मरीज है। उसने बेटे की शादी भी करनी है। उसके परिवार को उसकी जरूरत है।

पहले भी करार दिया गया था दोषी

इससे पहले 22 जुलाई 2014 को ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट शिफा की अदालत ने बबला को दोषी करार दिया था। अदालत ने देवेंद्र सिंह बबला को एक वर्ष के अच्छे आचरण की गारंटी पर पचास हजार के मुचलके पर छोड़ा था। दायर मामला 19 अगस्त 2009 का था। लेकिन, बाद में सरकारी पक्ष ने याचिका दायर की थी कि इस मामले में बबला को सजा होनी चाहिए। जबकि, दूसरी तरफ से बबला ने भी सजा नहीं देने की याचिका दायर की थी। कोर्ट ने सुनवाई के बाद बबला की याचिका को खारिज कर दिया था। अभी दोबारा बबला को मामले में दोषी करार दिया गया है और सजा सुनाई गई है। 

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10 लोगों को फर्जी ढंग से अलॉट करवाए थे शेड

सेक्टर-26 स्थित सब्जी मंडी के दुकानदार सूरज प्रकाश आहूजा ने विजिलेंस को शिकायत दी थी। 24 जुलाई 2009 को हुई शेड अलॉटमेंट ऑक्शन में देवेंद्र सिंह बबला ने अनियमितताएं बरतकर अपने दस लोगों के शेड अलॉट करवाए थे। नियम के तहत 59 लोगों को शेड अलॉट होने थे, लेकिन जाली कागजात के आधार पर मार्केट कमेटी के पूर्व प्रधान बबला ने 59 के बजाय 69 लोगों को शेड अलॉट करवा दिए थे। शिकायत मिलने के बाद सेक्टर-26 पुलिस स्टेशन में बबला के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ था। इसके बाद बबला फरार हो गया था।  

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