व्यक्ति की सड़क हादसे में मौत, परिवार को 28 लाख मुआवजा
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : सड़क हादसे में एक व्यक्ति की जान जाने के मामले में सुनवाई करते हुए मोटर ए
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : सड़क हादसे में एक व्यक्ति की जान जाने के मामले में सुनवाई करते हुए मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने पीड़ित के परिवार को 28 लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश जारी किए हैं। मृतक का नाम बिहारी लाल था। जोकि 54 वर्ष का था। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने एचआरटीसी को आदेश जारी कर इसका भुगतान करने के लिए कहा है। यह आदेश लिखित में एचआरटीसी के ट्रासपोर्ट मैनेजर और मैनेजिंग डायरेक्टर को जारी कर दिए गए हैं। मृतक के परिजनों ने मोटर व्हीकल एक्ट सेक्शन 166 के तहत मुआवजा दिए जाने को लेकर ट्रिब्यूनल में पटीशन दायर की थी। पटीशन में बताया गया था कि 3 अप्रैल 2018 को बिहारी लाल गाव जियार्द से हमीरपुर जाने के लिए एचआरटीसी की बस पर सफर कर रहे थे। सफर के दौरान बिहारीलाल बस के दरवाजे के पास खड़े थे। ड्राइवर अमरनाथ बड़ी लापरवाही से बस चला रहा था, जब बस चमोला के पास पहुंची तो वहा एक तीखा मोड़ था। ड्राइवर बस बड़ी तेजी से चला रहा था, जिसके चलते मोड मुड़ते समय ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक मार दी। इसके चलते बिहारीलाल बस के दरवाजे से बाहर जा कर सड़क पर गिर गया। इस हादसे में बिहारी लाल को काफी गंभीर चोटें आई थी। मृतक के परिजनों ने ट्रिब्यूनल में पटीशन दायर कर 75 लाख रुपये मुआवजा दिए जाने की माग की थी। ट्रिब्यूनल ने इस मामले में सुनवाई करते हुए एचआरटीसी को आदेश जारी कर 27 लाख 7 हजार रुपये देने के आदेश जारी किए हैं।