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चंडीगढ़ में होगा साइकिल सवारों का भी चालान

सिटी ब्‍यूटीफल में अब साइकिल चलाने वालों का भी चालान होगा। यातायात नियमों के प्रति उसकी लापरवाही को देखते हुए चंडीगढ़ पुलिस ने यह कदम उठाया है। यह व्‍यवस्‍था जल्द लागू कर दी जाएगी। इस संबंध में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने आदेश दिया था।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Fri, 17 Jul 2015 08:45 PM (IST)Updated: Fri, 17 Jul 2015 09:31 PM (IST)
चंडीगढ़ में होगा साइकिल सवारों का भी चालान

चंडीगढ़ : सिटी ब्यूटीफल में अब साइकिल चलाने वालों का भी चालान होगा। यातायात नियमों के प्रति उसकी लापरवाही को देखते हुए चंडीगढ़ पुलिस ने यह कदम उठाया है। यह व्यवस्था जल्द लागू कर दी जाएगी। इस संबंध में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने आदेश दिया था।

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चंडीगढ़ प्रशासन ने शुक्रवार को हाई कोर्ट से इसके लिए नियम बनाए जाने के लिए एक महीने का समय मांगा। फिलहाल यह नियम अन्य वाहनों के अलावा साइकिल रिक्शा और साइकिल रेहड़ी चालकों पर लागू है। अभी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले साइकिल रिक्शा और साइकिल रेहड़ी चालकों पर पुलिस 300 रुपये तक का चालान कर सकती है अब यही व्यवस्था साइकिल चालकों पर भी लागू की जाएगी।

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बता दें की जस्टिसराजीव भल्ला ने पिछली सुनवाई पर प्रशासन को ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले साइकिल चालकों का भी चालान करने की व्यवस्था करने को कहा था। इस बारे में चंडीगढ़ के एसएसपी (ट्रैफिक) मनीष चौधरी ने हार्इ कोर्ट से आदेश देने का आग्रह किया था।

एसएसपी ने बताया था कि शहर में ट्रैफिक लाइट का उल्लंघन करने वाले साइकिल चालकों के खिलाफ पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। मोटर व्हीकल एक्ट में साइकिल चालकों पर कार्रवाई का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे में साइकिल चालक ट्रैफिक नियमों की परवाह नहीं करते हैं। लगभग तीन वर्ष पहले चंडीगढ़ नगर निगम ने रेड लाइट जंप करने पर रिक्शा चालकों का चालान किए जाने काप्रावधान किया था।

इस पर जस्टिस भल्ला ने चंडीगढ़ प्रशासन को दो सप्ताह में रेड लाइट जंप करने वाले साइकिल चालकों पर चालान या जुर्माना करने का प्रावधान करने का आदेश दे दिया। इसके साथ ही जस्टिस भल्ला ने आदेश दिया कि यह सुनिश्चित किया जाए कि साइकिल चालक साइकिल ट्रैक्स से निकलें।


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