चंडीगढ़ में CTU के स्टाफ के लिए कड़ा नियम लागू, ड्यूटी पर रील बनाई तो नपेंगे ड्राइवर और कर्मचारी
चंडीगढ़ परिवहन उपक्रम (सीटीयू) ने अपने कर्मचारियों के लिए ड्यूटी के दौरान रील बनाने पर कड़ा प्रतिबंध लगाया है। ड्राइवर, ...और पढ़ें

सीटीयू ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कड़ा नियम लागू किया। (सांकेतिक फोटो)
HighLights
यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कड़ा नियम लागू।
ड्राइवर, कंडक्टर सहित फील्ड स्टाफ पर लागू होगा नियम।
बस, डिपो, बस स्टैंड में बिना अनुमति कंटेंट प्रतिबंधित।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ परिवहन उपक्रम (सीटीयू) ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कड़ा नियम लागू किया है। ड्राइवर और कंडक्टर समेत सभी कर्मचारियों पर ड्यूटी के दौरान रील बनाने पर रोक लगा दी है।
सीटीयू और सीसीबीएसएस के ड्राइवर, कंडक्टर, इंस्पेक्टर समेत रूट और फील्ड कर्मचारी ड्यूटी पर तैनात रहते समय निजी उद्देश्य के लिए किसी भी प्रकार की वीडियो या कंटेंट इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट नहीं कर सकेंगे।
मंडल प्रबंधक सीटीयू एवं निदेशक परिवहन के कार्यालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। बस चलाते समय या बस में तैनाती के दौरान रील अथवा वीडियो बनाने पर विशेष रूप से प्रतिबंध लगाया गया है।
वर्दी में भी निजी कंटेंट बनाने पर रोक है, जिसका आधिकारिक ड्यूटी से संबंध नहीं है। इसके अलावा, सीटीयू और सीसीबीएसएस की बसों, बस स्टैंड, डिपो, कार्यालय, वर्कशॉप और यात्री सुविधाओं का निजी या व्यावसायिक कंटेंट के लिए इस्तेमाल भी पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा। आदेश का उल्लंघन गंभीरता से लिया जाएगा और कार्रवाई की जा सकती है।
