Punjab assembly session: एमएसपी से कम पर फसल खरीदना होगा अपराध, आज पेश होगा बिल
पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र में आज केंद्र सरकार के कृषि कानूनों को राज्य में बेअसर करने के लिए विधेयक पेश किया जा सकता है। इस विधेयक के तहत राज्य मेें न्यूनतम समर्थन मूूल्य से कम कीमत पर किसानों की फसल खरीदना अपराध होगा।
चंडीगढ़, [कैलाश नाथ]। पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन बड़ा कदम उठाने की तैयारी है। पंजाब सरकार केंद्र के कृषि कानूनों को लेकर बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों को बेअसर करने के लिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आज सदन में विशेष विधेयक पेश करेंगे। इसके तहत एमएसपी से कम पर फसल की खरीद को दंडनीय अपराध बनाया जा सकता है।
बताया जाता है कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा पेश किए जाने वाले इस विधेयक के तहत पंजाब में किसानों की फसल की न्यूनतम समर्थन मूल्य ( MSP ) पर खरीद सुनिश्चित किया जाएगा। विधेयक द्वारा केंद्र सरकार के संविधान के अनुच्छेद 254 (2) के तहत कानूनी प्रावधान का उपयोग करके केंद्रीय कृषि कानून को निष्प्रभावी करने तैयारी की गई है। यह प्रावधान केंद्रीय कानून को राज्य पर प्रभाव डालने की अनुमति नहीं देता है।
राज्य में कांट्रैक्टर फार्मिग की शर्ते पूरा करने पर नहीं होगी जमीन की कुर्की
कांट्रैक्ट फार्मिग को लेकर भी सरकार एक प्रावधान लाएगी । वह यह कि अगर शर्तो को पूरा नहीं किया जाता तो कांट्रैक्ट करने वाले को किसान की जमीन की कुर्की करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। शिरोमणि अकाली दल यह मांग करता आ रहा है कि पंजाब सरकार पूरे राज्य को मंडी यार्ड घोषित कर दे। यदि कोई निजी व्यापारी एमएसपी से कम पर की उपज खरीदता है तो उसे अवैध माना जाए।
संविधान के अनुच्छेद 254 (2) के तहत केंद्रीयकानून को बेअसर किया जाएगा
गौरतलब है कि कृषि कानूनों के खिलाफ राज्य के विभिन्न किसान संगठन के सदस्य पिछले करीब 25 दिन से धरनों पर बैठे हैंं। दो विधायकों वाली भाजपा को छोड़ कर राज्य की सभी राजनीतिक पार्टियां पंजाब सरकार से कृषि कानूनों को पंजाब प्रभावहीन करने के लिए मजबूत बिल लाने की मांग कर रही हैं। ऐसे में सरकार को बिल पास करवाने में कोई दिक्कत नहीं होगी।