युवराज सिंह ने जवाब देने के लिए हाईकोर्ट से मांगा समय
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : क्रिकेटर युवराज सिंह द्वारा अपने छोटे भाई जोरावर सिंह के वैवाहिक
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : क्रिकेटर युवराज सिंह द्वारा अपने छोटे भाई जोरावर सिंह के वैवाहिक विवाद पर मीडिया में समाचार प्रकाशित नहीं किए जाने की माग को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में जो याचिका दायर की गई है, उस याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस राजन गुप्ता ने कहा कि फिलहाल इस याचिका का कोई औचित्य नहीं हैं। इस पर युवराज के वकील ने जवाब देने के लिए हाईकोर्ट से समय की माग की है। हाईकोर्ट ने माग को स्वीकार करते हुए सुनवाई 18 सितंबर तक स्थगित कर दी है। यह याचिका युवराज सिंह ने जून 2015 में दायर की थी। तब से लेकर अब तक हुई 19 सुनवाई के बाद भी हाईकोर्ट ने किसी भी पक्ष को नोटिस ही नहीं जारी किया है। जून 2015 में हुई पहली सुनवाई पर ही हाईकोर्ट ने यह कहा था की संविधान से प्राप्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर महज इस अंदेशा से की इस मामले में मीडिया में समाचार प्रकाशित होने से उनकी साख खराब होगी रोक नहीं लगाई जा सकती हैं।
यह है मामला
युवराज सिंह, उनकी मां शबनम सिंह और जोरावर सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर उनके पारिवारिक मसले पर मीडिया के दखल अंदाजी का आरोप लगाते हुए प्रतिबंध लगाए जाने की माग की थी। याचिका में यह भी आरोप था कि जोरावर की पत्नी के परिवार वाले उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे है, और प्रेस वार्ता कर उनकी छवि खराब की जा रही हैं। इस पर हाईकोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ता ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही कर पाए, जिससे साबित हो की इस मामले में मीडिया संयम से काम नही कर रही हैं। हाईकोर्ट ने कहा था संविधान में हर किसी को अपनी बात कहने की आजादी है बशर्ते वो एक सीमा में हो। इस मामले में याचिकाकर्ता के ससुराल वाले अगर कोई प्रैस वार्ता करते है तो मीडिया के प्रकाशित करने पर रोक कैसे लगाई जा सकती हैं।