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एलांते मॉल में लेडी सिक्योरिटी गार्ड का पर्स छीनने वाले स्नैचर की जमानत याचिका खारिज

इंडस्ट्रियल एरिया फेज एक निवासी रेणू ने पुलिस में शिकायत दी थी कि 23 अक्टूबर की रात आरोपित ने उसका पर्स झपटा था। बाद में उसे लोगों ने पकड़ लिया था।

By Pankaj DwivediEdited By: Published: Thu, 17 Sep 2020 06:38 PM (IST)Updated: Thu, 17 Sep 2020 06:38 PM (IST)
एलांते मॉल में लेडी सिक्योरिटी गार्ड का पर्स छीनने वाले स्नैचर की जमानत याचिका खारिज
एलांते मॉल में लेडी सिक्योरिटी गार्ड का पर्स छीनने वाले स्नैचर की जमानत याचिका खारिज

चंडीगढ़, जेएनएन। जिला अदालत ने एलांते मॉल में बतौर सिक्योरिटी गार्ड काम करने वाली युवती से स्नैचिंग करने वाले आरोपित की जमानत याचिका खारिज कर दी है। आरोपित की पहचान हल्लोमाजरा निवासी सूरज शर्मा के रूप में हुई है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट में दलील दी थी कि उसे मामले में फंसाया गया है। मामले का ट्रायल अभी लंबा चलेगा और जेल में उसे कोरोना संक्रमण होने का डर है, इसलिए उसे जमानत दी जाए।

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दूसरी ओर, सरकारी वकील जेपी सिंह ने जमानत याचिका का विराेध करते हुए दलील दी कि शहर में स्नैचिंग की वारदातें दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। आरोपित ने न सिर्फ स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया बल्कि पीड़िता को धक्का भी दिया जिससे वह कीचड़ में गिर गई। पुलिस ने इस केस में आइपीसी की धारा 379ए भी लगाई है,जिसे गंभीर अपराधिक मामलों में ही लगाया जाता है। इसमें कम से कम पांच वर्ष जेल की सजा है। अगर आरोपित को जमानत दी जाती है तो वह सुबुतों से छेड़छाड़ कर सकता है।

दोनाें पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपित की जमानत याचिका खारिज कर दी। सूरज के खिलाफ इंडस्ट्रियल एरिया फेज एक निवासी रेणू ने पुलिस को शिकायत दी थी कि 23 अक्टूबर की रात करीब आठ बजे जब वह ड्यूटी खत्म कर घर लौट रही थी तो वह उसका पर्स छीन कर फरार हो गया था। उसे आगे जाकर लोगों ने पकड़ लिया था।


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